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एक साल की बच्ची से रेप करने वाले को आजीवन जेल, कोर्ट ने कहा- 25 साल तक कतई परोल न मिले

लुधियाना में एक साल की बच्ची से रेप के आरोपी को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. इसके साथ ही उसे 25 साल तक परोल न देने का भी फैसला सुनाया है. इस मामले में पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए 38 दिन में कोर्ट में चार्जशीट पेश कर दी थी. वहीं कोर्ट ने भी 60 दिन में इस मामले में फैसला सुना दिया.

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लुधियाना की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट में सुनाया ऐतिहासिक फैसला (फाइल फोटो)
लुधियाना की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट में सुनाया ऐतिहासिक फैसला (फाइल फोटो)

लुधियाना की स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट में एक बड़ा फैसला सुनाया. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमर जीत सिंह की कोर्ट ने बुधवार को एक साल की बच्ची से रेप के दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही यह आदेश दिया कि उसे 25 साल तक कोई परोल नहीं दी जाएगी. इस साल 18 मार्च को पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दायर की थी. महज 60 दिन के भीतर कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर दोषी को सजा सुना दी.

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट ने बिहार के दरबंगा के मूल निवासी और लुधियाना में रह रहे राजा राम (27 वर्षीय) को दोषी ठहराया है. उसे अपने पड़ोस में रहने वाली बच्ची से रेप करने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. 

8 फरवरी को बच्ची का हुआ था रेप

इस मामले में स्पेशल पब्लिक पॉसिक्यूटर बी डी गुप्ता ने कहा कि आरोपी ने इस साल आठ फरवरी को खेलने के बहाने कमरे में ले जाकर बच्ची के साथ क्रूरतापूर्वक बलात्कार किया था. काम के सिलसिले में बाहर गए बच्ची के माता-पिता जब घर लौटे तो उन्होंने देखा कि बच्ची के शरीर से खून बह रहा था और वह रो रही थी.

इसके बाद बच्ची को अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने पुष्टि की कि उसके साथ बलात्कार हुआ है. बच्ची का पिता मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं लेकिन वह लुधियाना में माली का काम करत है. उसने पुलिस को बताया कि आसपास के इलाके में रहने वाले राजा राम ने उसकी बेटी के साथ रेप किया है. 

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9 फरवरी को दर्ज हुआ केस

बीडी गुप्ता ने बताया कि आरोपी के खिलाफ 9 फरवरी को सराभा नगर पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 376, 363 और 366-ए और POCSO अधिनियम की धारा 6 के तहत केस दर्ज किया गया था.

18 मार्च को चार्जशीट दाखिल

केस दर्ज करने के बाद पुलिस ने तेजी दिखाते हुए इस मामले में 18 मार्च को विशेष फास्ट ट्रैक POCSO कोर्ट में चार्जशीट दायर कर दी. वहीं कोर्ट ने भी 60 दिनों में सुनवाई पूरी कर उसे कठोरा सजा सुना दी.

1.10 लाख का जुर्माना भी लगाया

अदालत ने आरोपी को POCSO अधिनियम की धारा 6 के तहत आजीवन कारावास, IPC की धारा 363 के तहत चार साल की कैद और IPC की 366-A के तहत पांच साल की कैद के अलावा 1.10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. कोर्ट के आदेश में कहा गया कि सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी.

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