चुनावी बॉन्ड की वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने वाले याचिकाकर्ता एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी ADR ने सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की है. SBI को 6 मार्च तक सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करना था. SBI ने जानकारी देने के लिए 30 जून का समय मांगा है. सुप्रीम कोर्ट ने सख्त आदेश दिया है कि SBI को 12 मार्च तक इलेक्टोरल बॉन्ड की डिटेल्स देना है. देखें ये रिपोर्ट.