मुंबई 26/11 हमले के आरोपी तहव्वुर राणा को भारत-अमेरिका प्रत्यर्पण संधि के कारण फांसी नहीं दी जा सकती. संधि की धारा 8 में स्पष्ट है कि प्रत्यर्पित आरोपी को मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा. हालांकि, कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि राजनयिक चैनलों के माध्यम से इस खंड में बदलाव संभव है.