Pegasus snoopgate row में बुधवार को Supreme Court ने अहम आदेश जारी करते हुए कहा गया है कि लोगों की विवेकहीन जासूसी बिल्कुल मंजूर नहीं है. अब मामले की जांच एक्सपर्ट कमेटी करेगी. इसे 8 हफ्ते में रिपोर्ट देनी है. चीफ जस्टिस एनवी रमणा, जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने इसपर फैसला सुनाया. कोर्ट ने ये भी कहा कि कोर्ट ने कहा कि इस मामले में केंद्र सरकार का कोई साफ स्टैंड नहीं था. कोर्ट ने कहा कि निजता के उल्लंघन की जांच होनी चहिए.