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इंदौर दूषित पानी मामले में हाईकोर्ट सख्त, जानिए क्या कहा?

इंदौर दूषित पानी मामले में हाईकोर्ट सख्त, जानिए क्या कहा?

इंदौर में दूषित पानी को लेकर हाईकोर्ट ने प्रदेश के मुख्य सचिव को 15 जनवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने का निर्देश दिया है. 2 जनवरी को हुई सुनवाई के दौरान सरकार ने मामले में स्थिति रिपोर्ट पेश की थी जिसमें 4 मौतों की बात कही गई थी जबकि वास्तविक संख्या अधिक थी और अब यह संख्या बढ़ गई है. जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी की बेंच ने प्रथम बार इस मामले की सुनवाई की.

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