कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा है कि जिन इलाकों में धारा 144 है वहां हनुमान जयंती पर शोभायात्रा ना निकाली जाए. कोर्ट ने ममता सरकार को निर्देश दिया है कि जरुरत पड़ने पर केंद्रीय बल को लगाया जाना चाहिए. पश्चिम बंगाल हिंसा पर एक अर्जी की सुनवाई करते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट ने ये बात कही है. फिलहाल सुनवाई जारी है. ज्यादा जानकारी के लिए देखें ये वीडियो.
Hanuman Jayanti: Calcutta High Court asks Bengal govt to use central forces. Watch this video to know more.