5जी तकनीक के खिलाफ अभिनेत्री जूही चावला की तरफ से दायर याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है और साथ ही 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. कोर्ट ने याचिका को बिना ठोस कारणों के लगाई गई याचिका बताया. कोर्ट ने कहा कि जूही चावला ने 5जी तकनीक वाली याचिका बेवजह लगाई, जबकि कोर्ट आने से पहले वो इसको लेकर सरकार को लिख सकती थीं. दिल्ली हाईकोर्ट कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि इस याचिका को सिर्फ पब्लिसिटी के लिए दायर किया गया था. क्योंकि दो दिन पहले हुई सुनवाई में जूही चावला ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई का लिंक अपने इंस्टाग्राम में शेयर किया था.