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तुर्की की कंपनी Celebi एविएशन की याचिका पर सुनवाई पूरी, दिल्ली हाईकोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला

सेलेबी के वकील सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने कहा कि इस मामले में BCAS की एकतरफा कार्रवाई रूल 12 का पूर्ण उल्लंघन है. मुकुल रोहतगी ने कहा कि अगर आप हवाईअड्डे पर सुरक्षा से संबंधित नियम बनाते हैं, तो भी आप नियमों से बंधे होते हैं. सरकार यह नहीं कह सकती कि हमने नियम बनाया है, तो हम इसका उल्लंघन कर सकते हैं.

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Celebi एविएशन की याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई है
Celebi एविएशन की याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई है

तुर्की की कंपनी सेलेबी एविएशन की ओर से दायर याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया है. सेलेबी ने अपनी अर्ज़ी में ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी (BCAS) द्वारा सुरक्षा मंजूरी का करार रद्द करने के फैसले को चुनौती दी है. दिल्ली हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वह शनिवार तक लिखित दलीलें दाखिल करेंगे.

सेलेबी के वकील सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने कहा कि इस मामले में BCAS की एकतरफा कार्रवाई रूल 12 का पूर्ण उल्लंघन है. ये ब्यूरो के निर्णय को अमान्य और निरर्थक बनाता है. मुकुल रोहतगी ने कहा कि अगर आप हवाईअड्डे पर सुरक्षा से संबंधित नियम बनाते हैं, तो भी आप नियमों से बंधे होते हैं. सरकार यह नहीं कह सकती कि हमने नियम बनाया है, तो हम इसका उल्लंघन कर सकते हैं.

सेलेबी की ओर से पेश हुए वकील रोहतगी ने कहा कि नोटिस में तथ्यों के आधार पर यह बताना होता है कि दंड का उद्देश्य क्या है. उन्हें कानून का पालन करना होता है और कानून वस्तुनिष्ठ होता है. लिहाजा कोर्ट सुनवाई करते हुए लिखित में कारण दर्ज करे, ताकि पता तो चले कि कार्रवाई किस नियम के तहत की गई है. 
 

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