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SC ने कहा- 'रिलीज से पहले वेब शो की स्क्रीनिंग होनी चाहिए', सरकार की गाइडलाइन्स की होगी समीक्षा

सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि कुछ मामलों में रेगुलेशन जरूरी है, क्योंकि कुछ जगह पोर्न से जुड़ा कंटेंट दिखाया जा रहा है और ऐसे में बैलेंस रखना जरूरी है. 

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सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने की टिप्पणी (फाइल)
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने की टिप्पणी (फाइल)
स्टोरी हाइलाइट्स
  • ऑनलाइन कंटेंट पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
  • कुछ मामलों में रेगुलेशन होना जरूरी: SC

सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को वेब सीरीज़ तांडव से जुड़े विवाद पर सुनवाई हुई. इस दौरान सर्वोच्च अदालत ने टिप्पणी की है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ होने वाले वेब शो, फिल्मों की स्क्रीनिंग की व्यवस्था होनी चाहिए.

सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान केंद्र सरकार से कहा है कि हाल ही में जो गाइडलाइन्स जारी की गई हैं, उन्हें अदालत के सामने कल तक पेश किया जाए.

सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि कुछ मामलों में रेगुलेशन जरूरी है, क्योंकि कुछ जगह पोर्न से जुड़ा कंटेंट दिखाया जा रहा है और ऐसे में बैलेंस रखना जरूरी है. 

अब सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को केंद्र सरकार द्वारा रेगुलेशन की समीक्षा करेगा, साथ ही अमेज़न प्राइम की अपर्णा पुरोहित की अग्रिम जमानत से जुड़ी याचिका को भी सुना जाएगा.

तांडव पर हुआ था विवाद, अमेजन ने मांगी थी माफी
गौरतलब है कि बीते कुछ वक्त में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ हुई फिल्मों, वेब सीरीज को लेकर काफी विवाद हुआ है. अमेजन प्राइम की तांडव वेब सीरीज़ पर धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप था, जिसके बाद कंपनी, एक्टर्स के खिलाफ कई जगह केस दर्ज किया गया था.

लगातार हुए विवाद के बाद अमेजन की ओर से विवादित सीन को हटाया गया था और माफी भी मांगी गई थी. हालांकि, उसके बाद भी ये विवाद अभी पूरी तरह से थमा नहीं है.

इससे इतर कुछ दिन पहले ही केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन कंटेंट के लिए अपनी गाइडलाइन्स भी जारी की हैं. ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए जारी गाइडलाइन्स के मुताबिक, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को अपना एक सेल्फ रेगुलेशन लागू करना होगा. इसके अलावा कंटेंट को अलग-अलग श्रेणी में बांटना होगा, ताकि अडल्ट कंटेंट बच्चों के सामने ना आने पाए. 

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