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देश के सभी चुनाव EVM की जगह बैलेट पेपर से कराने की उठी मांग, सुप्रीम कोर्ट पहुंची याचिका

याचिका में कहा गया है कि इस प्रकार बैलेट पेपर और बैलेट बॉक्स का इस्तेमाल चुनाव का नियम है यानी सभी चुनावों में पेपर बैलेट का इस्तेमाल किया जाना चाहिए. याचिका के मुताबिक वोटिंग मशीनों के इस्तेमाल के मामले में चुनाव आयोग सिर्फ असाधारण परिस्थितियों में ही ईवीएम से चुनाव कराने पर विचार कर सकता है.

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Supreme Court
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सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है जिसमें सभी चुनाव ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से कराने की मांग की गई है. याचिका के अनुसार देश के सभी चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) के बजाय बैलेट पेपर से कराए जाएं. विपक्षी पार्टियां लंबे समय से ईवीएम पर सवाल उठाती रही हैं और बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग करती आई हैं. 

याचिका में कहा गया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (Representation of the Peoples Act, 1951) और चुनाव संचालन नियम, 1961 (Conduct of Election Rules, 1961) में यह अनिवार्य किया गया है कि प्रत्येक चुनाव में जहां मतदान होता है, वहां वोट बैलेट पेपर के जरिए ही डाले जाएंगे. 

'असाधारण परिस्थितियों में EVM पर विचार करे चुनाव आयोग'

याचिका में कहा गया है कि इस प्रकार बैलेट पेपर और बैलेट बॉक्स का इस्तेमाल चुनाव का नियम है यानी सभी चुनावों में पेपर बैलेट का इस्तेमाल किया जाना चाहिए. याचिका के मुताबिक वोटिंग मशीनों के इस्तेमाल के मामले में चुनाव आयोग सिर्फ असाधारण परिस्थितियों में ही ईवीएम से चुनाव कराने पर विचार कर सकता है.
 
2018 में SC ने खारिज कर दी थी याचिका

पहले भी कई बार ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है. पिछले लोकसभा चुनाव से पहले भी इसी तरह की एक याचिका सर्वोच्च न्यायालय में दायर की गई थी जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था. 

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नवंबर 2018 में तत्कालीन सीजेआई रंजन गोगोई ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा था कि हर मशीन में दुरुपयोग की संभावना बनी रहती है और हर सिस्टम पर संदेह जताया जा सकता है. उन्होंने चुनाव में मतदान के लिए बैलेट पेपर का इस्तेमाल करने की याचिका ठुकरा दी थी.

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