दिल्ली स्थित पटियाला हाउस कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की शिकायत पर तृणमूल कांग्रेस पार्टी (टीएमसी) के नेता अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजीरा बनर्जी को समन जारी किया है. कोयला घोटाला मामले में पूछताछ के लिए रुजीरा बनर्जी को बुलाया गया था.
जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि कई बार समन जारी होने के बावजूद वह जांच एजेंसी के सामने पेश होने में बार-बार विफल रही हैं. कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी की पत्नी को 30 सितंबर को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया है.
इससे एक दिन पहले शुक्रवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजीरा बनर्जी ने दिल्ली हाईकोर्ट मे अर्जी दाखिल की थी. बनर्जी दंपति ने मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर जारी समन को रद्द करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. दंपति की मांग थी कि कानून के अनुसार कोलकाता में उनकी जांच की जाए.
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ईडी की जांच सीबीआई द्वारा पश्चिम बंगाल राज्य की क्षेत्रीय सीमा के भीतर कथित रूप से हुए अपराधों के संबंध में दर्ज मामले पर आधारित है, लेकिन प्रवर्तन निदेशालय ने नई दिल्ली में ईसीआईआर केस दर्ज किया और मिस्टर एंड मिसेज बनर्जी को तलब किया है. टीएमसी सांसद ने याचिका में जोर देते हुए कहा कि यह राजनीति से प्रेरित मामला है.
बनर्जी के वकील का कहना था कि केंद्रीय एजेंसी ने न तो उनके खिलाफ आरोपों के बारे में सूचित किया है और न ही उन्हें ईसीआईआर या एफआईआर विषय की एक प्रति प्रदान की है. बनर्जी के वकील रूपिन बहल ने कहा कि ईडी द्वारा की जा रही जांच की निष्पक्षता को लेकर गंभीर आशंका है. नई दिल्ली जो केंद्र सरकार (वित्त मंत्रालय) के अधीन एक विभाग है, और यह स्पष्ट है कि एजेंसी का इस्तेमाल डराने-धमकाने, और उन्हें झूठा फंसाने के लिए किया जा रहा है."
इस महीने की शुरुआत में, प्रवर्तन निदेशालय ने टीएमसी सांसद और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को कोयला तस्करी मामले में 21 सितंबर को दिल्ली में पेश होने के लिए समन भेजा था. टीएमसी नेता को जांच एजेंसी की ओर से यह तीसरा समन भेजा गया था, जिनसे इस महीने की शुरुआत में ईडी के अधिकारियों ने आठ घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की थी.