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हेट स्पीच मामला: केंद्र का SC में हलफनामा, 28 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में नोडल अधिकारी नियुक्त

ये हलफनामा सुप्रीम कोर्ट के 17 जुलाई 2018 को  तहसीन पूनावाला बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में दिए गए फैसले में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के पालन में दायर किया गया है. 

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सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट

हेट स्पीच के मामलों में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 28 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं. गृह मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा है कि 2018 में सुप्रीम कोर्ट से जारी किए गए आदेश का पालन कर दिया गया है. 

हलफनामे में गृह मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि हेट स्पीच के मद्देनजर 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नोडल अधिकारियों की नियुक्ति कर कामकाज शुरू कर दिया गया है.

मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा है कि राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों ने हेट स्पीच के बाद लिंचिंग या भीड़ हिंसा से निपटने की घटनाओं की रणनीति तैयार करते हुए नोडल अधिकारी नियुक्त करने का कदम उठाया है. 

ये हलफनामा सुप्रीम कोर्ट के 17 जुलाई 2018 को  तहसीन पूनावाला बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में दिए गए फैसले में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के पालन में दायर किया गया है. 

समाज के विभिन्न वर्गों में नफरत फैलाने वाले भाषण की घटनाओं को रोकने के कारगर उपाय करने के बारे में दायर याचिका पर कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया था, जिन राज्यों और यूटी ने 2018 के फैसले के पालन में अपनी प्रतिक्रियाएं दाखिल की हैं. उनमें आंध्र प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक हैं. इन सभी ने नोडल अधिकारी नियुक्त कर दिया है.

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