ईडी ने आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को सोमवार को गिरफ्तार कर लिया. ईडी ने सुबह उनके घर पर छापेमारी की जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया. यह गिरफ्तारी दिल्ली के कथित वक्फ घोटाले में हुई है. अमानतुल्लाह खान दिल्ली की ओखला सीट से विधायक हैं. उन पर दिल्ली वक्फ बोर्ड का चेयरमैन रहते हुए अपने पद का दुरुपयोग करने और अपने करीबियों की नियुक्तियां करने का आरोप है.
किन ग्राउंड्स पर हुई गिरफ्तारी?
आजतक के सूत्रों ने बताया कि ईडी ने अमानतुल्लाह खान को किन आधारों पर गिरफ्तार किया है. ईडी ने कहा कि अमानतुल्लाह को कई समन भेजे गए लेकिन वह पेश नहीं हुए. एजेंसी ने कहा कि अमानतुल्लाह किसी भी तरह से सहयोग नहीं कर रहे हैं. वह जांच को विफल करने के उद्देश्य से जानबूझकर सहयोग नहीं कर रहे.
ईडी ने बताया कि जब्त की गई सफेद डायरी से उनके और उनके करीबी सहयोगियों के बीच करोड़ों रुपये के भारी नकद लेन-देन का पता चला है. उनके मोबाइल फोन से आपत्तिजनक सबूत भी मिले हैं. अक्टूबर 2023 में तलाशी के दिन ही उनके मोबाइल फोन से व्हाट्सएप कंटेंट डिलीट कर दिया गया था.
कोर्ट में क्या बोले अमानतुल्लाह?
ईडी ने सोमवार को अमानतुल्लाह खान को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया. कोर्ट में अमानतुल्लाह ने कहा, 'अरेस्ट हो गए हैं, और क्या कहेंगे. पुराने आरोप हैं, पहले बेल मिल चुकी है.' ईडी के वकील ने कहा, 'हमने आज सुबह 11:20 बजे उन्हें गिरफ्तार किया है. इस मामले का बैकग्राउंड कोर्ट को पता है. अभियोजन पक्ष की एक शिकायत पहले ही दर्ज हो चुकी है. चार आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है. वे अभी भी हिरासत में हैं. उनकी नियमित जमानत खारिज कर दी गई.'
ईडी ने बताया कि अमानतुल्लाह ने इस कोर्ट में, हाई कोर्ट में और फिर सुप्रीम कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी और सभी खारिज हो गईं. उन्हें धारा 19 पीएमएलए के तहत गिरफ्तार किया गया है. उन्हें 14 समन जारी किए गए थे लेकिन वह सिर्फ एक बार पेश हुए, वह भी सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद.