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दिल्ली-NCR में लागू रहेगा GRAP-IV... प्रदूषण पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट सख्त, पुलिस और MCD के बीच तालमेल की कमी

कोर्ट ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) द्वारा सुझाए गए सुधारात्मक उपायों की सराहना की. कोर्ट ने कहा कि इन उपायों को सभी संबंधित प्राधिकरणों तक पहुंचाना और प्रभावी रूप से लागू करना आयोग की जिम्मेदारी है.

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दिल्ली में प्रदूषण से हालात गंभीर हैं.
दिल्ली में प्रदूषण से हालात गंभीर हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और एनसीआर में AQI मैनेजमेंट के लिए लागू ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP-IV) को जारी रखने का निर्देश दिया है. कोर्ट गुरुवार को AQI का आकलन कर यह तय करेगा कि किसी प्रकार की राहत दी जा सकती है या नहीं. कोर्ट ने एमसीडी, दिल्ली पुलिस, दिल्ली सरकार, और प्रदूषण नियंत्रण समिति के बीच समन्वय की कमी पर कड़ी नाराजगी जताई है साथ ही कहा, "कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं. विभिन्न इकाइयों के बीच पूरी तरह से तालमेल की कमी है." कोर्ट ने दिल्ली के प्रवेश बिंदुओं पर पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों की तैनाती के निर्देश दिए हैं. 

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान क्या-क्या कहा?
कोर्ट ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) द्वारा सुझाए गए सुधारात्मक उपायों की सराहना की. कोर्ट ने कहा कि इन उपायों को सभी संबंधित प्राधिकरणों तक पहुंचाना और प्रभावी रूप से लागू करना आयोग की जिम्मेदारी है.

कोर्ट ने एमसीडी, दिल्ली पुलिस, दिल्ली सरकार, और प्रदूषण नियंत्रण समिति के बीच तालमेल की कमी पर कड़ी नाराजगी जताई. कोर्ट ने कहा, "कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। विभिन्न इकाइयों के बीच पूरी तरह से समन्वय की कमी है."

कोर्ट ने निर्देश दिया कि दिल्ली के एंट्री पॉइंट्स पर पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों की तैनाती सुनिश्चित की जाए. दिल्ली पुलिस को जरूरत के अनुसार पुलिस बल का सही उपयोग करने का निर्देश दिया गया.

मुख्य सचिवों को गुरुवार को पेश होने के निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को केवल खराब स्थिति में मौजूद सीवर और सड़कों की मरम्मत कार्य करने की अनुमति दी है. इसके साथ ही, गैर-आवश्यक वाहनों के उपयोग पर रोक लगाने का आदेश दिया है. इसके अलावा कोर्ट ने दिल्ली और एनसीआर राज्यों को निर्माण श्रमिकों के लिए दी जाने वाली राहत पर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत न करने पर फटकार लगाई. मुख्य सचिवों को गुरुवार को वर्चुअली पेश होने का निर्देश दिया गया है. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में यह भी कहा कि "हम हर प्रशासनिक समस्या का समाधान नहीं निकाल सकते."

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