
Way to Get Driving License Online: दिल्ली में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना अब काफी आसान हो गया है. राजधानी में घर बैठे आप लर्निंग लाइसेंस बनवा सकते हैं, इसके लिए ऑनलाइन टेस्ट भी घर पर ही हो जाएगा. दिल्ली सरकार इस सुविधा को 11 अगस्त को लॉन्च करने जा रही है. इस स्कीम के तहत कोई भी व्यक्ति 10 से 15 मिनट में अपना लर्निंग लाइसेंस घर बैठे ऑनलाइन बना सकता है, यानी इसके लिए आपको परिवहन दफ्तर का चक्कर नहीं लगाना होगा. घर बैठे लर्निंग लाइसेंस बनाते वक्त आपके पास, आईडी प्रूफ, आधार कार्ड नंबर, फोटो, सिग्नेचर आदि का होना जरूरी है. हालांकि परमानेंट लाइसेंस के लिए आपको अपने नजदीकी आरटीओ सेंटर जाना होगा.
घर बैठे लर्निंग लाइसेंस बनवाने का तरीका...
> सबसे पहले आपको दिल्ली ट्रांस्पोर्ट डिपार्टमेंट के वेब पोर्टल पर जाना होगा.
> दिल्ली ट्रांस्पोर्ट डिपार्टमेंट के वेब पोर्टल पर जाने के लिए यहां क्लिक करें.
> इसके बाद 'ऑनलाइन अपॉइंटमेंट एंड पेमेंट फॉर इशुएंस ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस' के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा.

> इसके बाद एक नया वेब पेज खुलेगा, जहां आपको सबसे पहले राज्य का चयन करना होगा, जिस राज्य में आप रहते हैं.
> क्लिक करते ही आप सारथी पोर्टल पर पहुंच जाएंगे. यहां आपको सबसे पहले ऑप्शन 'अप्लाई फॉर लर्नर लाइसेंस' के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा.

> इसके बाद आपके सामने जरूरी डॉक्यूमेंट की लिस्ट आएगी, जिसके नीचे दिए गए 'कन्टीन्यू' के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा.
> नए वेब पेज पर तीन ऑप्शन होंगे, जिसमें से आपको लर्निंग लाइसेंस के लिए सबसे पहले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा.
> इसके बाद नजदीकी आरटीओ ऑफिस का एड्रेस स्लेक्ट करके सब्मिट का बटन दबाना होगा.
> सब्मिट करने पर नया पेज ओपन होगा जहां आपको अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा.
> मोबाइल नंबर दर्ज करते ही आपके फोन पर एक ओटीपी आएगा, इस ओटीपी को दर्ज कर आपको 'ऑथेंटिकेट विद सारथी' के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा.

> इसके बाद आपके सामने फॉर्म वाला पेज खुल जाएगा, जिसे भरने के बाद ऑनलाइन टेस्ट देना होगा.
> टेस्ट में पास होने के बाद आपको लर्निंग लाइसेंस प्राप्त हो जाएगा. इसके बाद आप तय समय पर आरटीओ ऑफिस जाकर अपना परमानेंट लाइसेंस बनवा सकेंगे.
Learner's Licence के लिए फॉर्म वाले पेज पर निम्न जानकारियों को भरना होगा....
1. फॉर्म वाला पेज खुलने पर एप्लीकेशन डिटेल (नाम, एड्रेस, फोन नंबर आदि) भरें.
2. डॉक्यूमेंट अपलोड करें.
3. फोटो और सिग्नेचर अपलोड करें.
4. ई-साइन डॉक्यूमेंट अपलोड करें.
5. फीस पेमेंट करें.
6. पे-स्टेटस वेरिफाई करें.
7. लर्निंग लाइसेंस के लिए टेस्ट दें.
ऑनलाइन टेस्ट देने के बाद आपको लर्निंग लाइसेंस की कॉपी मिल जाएगी. जिसके आधार पर आप परमानेंट लाइसेंस बनवा सकेंगे. परमानेंट लाइसेंस के लिए आपको आरटीओ ऑफिस जाकर टेस्ट देना होगा.