scorecardresearch
 

कर्नाटक HC से कांग्रेस को राहत, ट्विटर हैंडल ब्लॉक करने का सिविल कोर्ट का आदेश खारिज

सोमवार को बेंगलुरु की सिविल कोर्ट ने कांग्रेस और भारत जोड़ो यात्रा के ट्विटर हैंडल को ब्लॉक करने का आदेश दिया है. आरोप है कि कांग्रेस ने KGF-2 के गाने को अपने वीडियो में गैरकानूनी तरीके से इस्तेमाल किया है. कांग्रेस के खिलाफ कॉपीराइट एक्ट के तहत शिकायत दर्ज हुई थी.

Advertisement
X
कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस समय भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं.
कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस समय भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं.

ट्विटर हैंडल खारिज करने के केस में कांग्रेस को कर्नाटक हाईकोर्ट में बड़ी राहत मिली है. मंगलवाई को सुनवाई के बाद कर्नाटक HC ने सिविल कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें कांग्रेस और भारत जोड़ो यात्रा के ट्विटर हैंडल ब्लॉक करने के आदेश दिए गए थे. कांग्रेस पर आरोप था कि भारत जोड़ो यात्रा के लिए जो वीडियो बनाए गए हैं, उनमें केजीएफ-2 के गानों का इस्तेमाल किया गया है.

सिविल कोर्ट के आदेश के खिलाफ कांग्रेस ने कर्नाटक हाईकोर्ट का रुख किया. मामले में मंगलवार को सुनवाई हुई. कांग्रेस की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए और पक्ष रखा. सिंघवी ने दलील दी है कि 45 सेकेंड की क्लिप की वजह से कांग्रेस और भारत जोड़ो यात्रा का पूरा ट्विटर हैंडल ब्लॉक नहीं करना चाहिए. उन्होंने ये भी कहा कि स्थानीय कोर्ट का ये आदेश एकपक्षीय है.

कांग्रेस को कॉपीराइट सामग्री हटानी होगी

हाई कोर्ट ने आदेश में कांग्रेस को हिदायत दी और कल तक अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से सभी कॉपीराइट सामग्री को हटाने के लिए कहा है. इसमें ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम शामिल है. HC ने कहा कि ये आदेश वादी द्वारा अपने कॉपीराइट की रक्षा के लिए न्यायालय के समक्ष कोई दलील देने के आड़े नहीं आएगा.

Advertisement

बता दें कि सोमवार को बेंगलुरु की सिविल कोर्ट ने कांग्रेस और भारत जोड़ो यात्रा के ट्विटर हैंडल को ब्लॉक करने का आदेश दिया था. आरोप है कि कांग्रेस ने KGF-2 के गाने को अपने वीडियो में गैरकानूनी तरीके से इस्तेमाल किया है. कांग्रेस के खिलाफ कॉपीराइट एक्ट के तहत शिकायत दर्ज हुई थी. केजीएफ के मेकर्स ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा के लिए जो मार्केटिंग वीडियोज तैयार किए हैं, उसमें उनकी फिल्म के गानों का इस्तेमाल हुआ.

हाईकोर्ट पहुंचा ट्विटर हैंडल ब्लॉक करने का मामला

इस संबंध में सिविल कोर्ट में सुनवाई हुई. कांग्रेस के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ये आदेश सिर्फ मुझे आहत करता है. वादी को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाता है. सिंघवी की दलील है कि 45 सेकेंड की क्लिप की वजह से कांग्रेस का पूरा ट्विटर हैंडल और भारत जोड़ो यात्रा को नहीं हटाया जाना चाहिए. सिंघवी ने आगे कहा- मेरे ट्विटर हैंडल को ब्लॉक करने में कोई जल्दबाजी में फैसला नहीं होना चाहिए. ट्विटर को दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं, इसलिए ट्विटर पालन करने के लिए बाध्य होगा. यह मेरी फ्री स्पीच को रोकता है.

मुझे नोटिस नहीं दे पाने का जिक्र नहीं

सिंघवी ने कहा कि इस आदेश में कोई जिक्र नहीं है कि वे मुझे नोटिस क्यों नहीं दे सके. पारित किए गए इस एकपक्षीय आदेश के लिए कोई आकस्मिक कारण दर्ज नहीं किया गया है. वहीं, हाईकोर्ट ने वादी के वकील से कहा- जब वे (कांग्रेस) कह रहे हैं कि वे आपके म्यूजिक का उपयोग नहीं करेंगे तो आप किस आधार पर अकाउंट को ब्लॉक करने के लिए कह रहे हैं? अकाउंट को ब्लॉक करने की दलील को सही ठहराएं.

Advertisement

हाईकोर्ट ने कहा कि इस तथ्य के बारे में कोई विवाद नहीं है कि ऑडियो और म्यूजिक को वीडियो के साथ सिंक्रनाइज किया गया है. इस MRT म्यूजिक के लिए पक्ष रखने वाले काउंसिल ने कहा- गाने के बोल का भी इस्तेमाल किया गया है. तीन वीडियो हैं. हाईकोर्ट ने कहा- लेकिन एक बार यह स्वीकार हो जाने के बाद जांच का सवाल ही कहां है? 

ये क्लिप के साथ 45 सेकंड का वीडियो है. ये कल दोपहर तक सभी प्लेटफॉर्म से बंद हो जाएगा.

इस पर एमआरटी म्यूजिक ने कहा- कॉपीराइट मेरा है, उन्हें इसका इस्तेमाल करने का अधिकार नहीं है. इस वीडियो को दो जजों के सामने चलाया गया. दोनों जज (मुस्कुराते हुए) बोले- हम आपकी चिंताओं की बेहतर तरीके से समझ रहे हैं. एक बात मैं बता सकता हूं, मैं फिल्म शौकीन नहीं हूं.

सिंघवी ने फिर तर्क दिया और कहा- बिना किसी पूर्वाग्रह के हम कथित रूप से विवादित कंटेंट को ट्विटर हैंडल और सोशल मीडिया के अन्य सभी प्लेटफॉर्म से हटा देंगे और भविष्य में इसका उपयोग करने का हमारा कोई इरादा नहीं है.

पूरा मामला है क्या? 

जानकारी के लिए बता दें कि कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा को बढ़ावा देने के लिए एमआरटी म्यूजिक के गानों का इस्तेमाल किया है. एमआरटी म्यूजिक के पास कन्नड़, हिंदी, तेलुगु और तमिल आदि में 20,000 से ज्यादा ट्रैक के म्यूजिक राइट्स हैं. कंपनी ने KGF 2 के म्यूजिक राइट्स का अधिकार हासिल करने के लिए भारी रकम का निवेश किया है. एमआरटी म्यूजिक का आरोप है कि कांग्रेस ने बिना पूछे अपने पॉलिटिकल इवेंट के लिए उनके म्यूजिक का इस्तेमाल कर लिया. उन्होंने जिस वीडियो में केजीएफ 2 से गाने का इस्तेमाल किया है, उसमें राहुल गांधी भी दिख रहे हैं.

Advertisement

KGF के मेकर्स ने क्या आरोप लगाया?

शिकायतकर्ता ने कहा था कि एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल की यह गैरकानूनी हरकत रूल ऑफ लॉ और निजी व्यक्तियों या संस्थाओं के अधिकारों की घोर अवहेलना है, जबकि वह इस भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन इस देश में शासन करने का मौका तलाशने और आम आदमी व व्यवसायियों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए कर रहे हैं. इस पूरे मामले में धारा 403, 465 और 120बी आर/डब्ल्यू धारा 34 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66 के तहत और धारा 63 कॉपीराइट अधिनियम, 1957 के तहत केस दर्ज हुआ है.

 

Advertisement
Advertisement