महाराष्ट्र के मालेगांव में 2008 में हुए बम धमाके पर एनआईए अदालत का निर्णय आ गया है. अदालत ने इस मामले के सभी सातों आरोपियों को बरी कर दिया है. प्रत्यक्षदर्शी अपने बयानों पर कायम नहीं रह सके और जांच एजेंसी सबूत पेश नहीं कर पाई. अदालत ने कहा कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की बाइक का इस्तेमाल सिद्ध नहीं हुआ और ना ही लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित द्वारा आरडीएक्स रखने का कोई सबूत मिला.