मालेगांव ब्लास्ट मामले में एनआईए कोर्ट ने सभी सात आरोपियों को बरी कर दिया है. यह फैसला घटना के 17 साल बाद आया है. बरी किए गए आरोपियों में साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित भी शामिल हैं. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि साध्वी प्रज्ञा पर कोई आरोप सिद्ध नहीं होता और बम किसने प्लांट किया या बाइक किसने लगाई, इसके सबूत नहीं मिले. कर्नल पुरोहित के आरडीएक्स लाने और बम बनाने के भी कोई सबूत नहीं मिले.