बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र नगर निगम चुनावों में निर्विरोध चुने गए उम्मीदवारों के खिलाफ NOTA विकल्प देने की मांग को खारिज कर दिया है. याचिकाकर्ताओं में मनसे नेता अविनाश जाधव भी शामिल थे, जिन्होंने तर्क दिया था कि मतदाता उस स्थिति में NOTA को चुन सकें जब वे उम्मीदवारों से संतुष्ट न हों. अब कोर्ट ने इस याचिका पर क्या कहा. जानिए.