scorecardresearch
 

PMC बैंक: खाताधारकों को राहत नहीं, RBI को हलफनामा दायर करने का आदेश

पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव (पीएमसी) बैंक से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) को हलफनामा दायर करने के लिए कहा है. इस हलफनामा में आरबीआई को खाताधारकों के हितों की रक्षा के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी देनी होगी.

Advertisement
X
प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर

  • खाताधारकों को फौरी राहत से किया इनकार
  • RBI को देनी होगी उठाए कदमों की जानकारी

पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव (पीएमसी) बैंक से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) को हलफनामा दायर करने के लिए कहा है. इस हलफनामा में आरबीआई को खाताधारकों के हितों की रक्षा के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी देनी होगी.

कोर्ट ने आरबीआई से 13 नवंबर तक हलफनामा दायर करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई आरबीआई की ओर से हलफनामा दायर करने के लिए निर्धारित अंतिम तिथि के बाद 19 नवंबर को होगी. हालांकि, कोर्ट ने खाताधारकों को फौरी राहत देने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने कहा है कि आरबीआई के हलफनामे में यदि रिजनेबल कारण बताया जाता है, तो वह हस्तक्षेप नहीं करेगा.

गौरतलब है कि पीएमसी बैंक संकट सामने आने के बाद खाताधारकों में भय व्याप्त है. निकासी पर लगाए प्रतिबंधों के बाद इस बैंक में रखी अपनी जमा पूंजी वापस पाने में हो रही मुश्किलों से जूझते खाताधारकों ने मुंबई स्थित आरबीआई दफ्तर के बाहर भी प्रदर्शन किया. दशहरे के बाद दीपावली और भैया दूज भी दफ्तर के बाहर सड़क पर मनाया.

Advertisement

अपनी जीवन भर की कमाई को लेकर चिंतित खाताधारकों ने प्रदर्शन के दौरान पहुंचे किरीट सोमैया को खदेड़ दिया था. खाताधारकों का कहना था कि उन्हें आश्वासन नहीं, नतीजे चाहिए. लोगों ने बगैर किसी का नाम लिए इस पूरे मामले में नेताओं की संलिप्तता का भी आरोप लगाया था.

Advertisement
Advertisement