बंबई हाई कोर्ट ने 16 साल की एक नाबालिग के साथ रेप के आरोपी को जमानत दे दी. कोर्ट ने इस 20 साल के लड़के को जमानत इसलिए दी, क्योंकि उसने कोर्ट को कहा कि वह उस लड़की से शादी करेगा. लड़का और लड़की दोनों ने अदालत को बताया कि दोनों के बीच संबंध थे और वे शादी करना चाहते हैं.
लड़की की मां द्वारा अपनी बेटी के लापता होने की शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद नलासोपाड़ा पुलिस ने इसी साल 21 फरवरी को युवक को गिरफ्तार किया था.
दसवीं कक्षा की छात्रा और इस मामले में पीड़िता 18 फरवरी से लापता थी और उसे तीन दिन बाद युवक के साथ पाया गया.
इस समय छह माह की गर्भवती पीड़िता ने पुलिस को बताया कि उसके तथा आरोपी के बीच बचपन से प्रेम था और यौन संबंध बनाने के लिए उसने सहमति दी थी.
आरोपी के खिलाफ हालांकि भारतीय दंड संहिता की बलात्कार संबंधी धारा के तहत मामला दर्ज किया गया था, क्योंकि नाबालिग लड़की (18 साल से कम) की सहमति को कानून के तहत सहमति नहीं माना जाता.
आरोपी ने इसके बाद जमानत के लिए हाई कोर्ट में संपर्क किया और कहा कि वह बच्चे के जन्म के समय लड़की के साथ रहना चाहता है.
न्यायाधीश साधना जाधव ने हाल ही में आरोपी को जमानत प्रदान करते हुए कहा कि आवेदनकर्ता ने बच्चे का बाप होने से इनकार नहीं किया है. उन्होंने कहा कि यहां तक कि लड़की की मां ने भी पूर्व में एक याचिका दाखिल कर आवेदनकर्ता के खिलाफ शिकायत को रद्द किए जाने की अपील की थी ताकि आरोपी और उसकी बेटी दोनों शादी कर सकें. इन हालातों में, आवेदनकर्ता को प्रथम दृष्टया जमानत देने करने का मामला बनता है.’ आरोपी को 15 हजार रुपये की जमानत राशि पर जमानत प्रदान कर दी.