महाराष्ट्र में अब किसान परिवार का हर व्यक्ति कर्ज माफी की अर्जी दे सकता है. शुक्रवार को सहकारिता मंत्री सुभाष देशमुख ने बताया कि किसानों द्वारा लगातार दरख्वास्त की जा रही थी कि एक परिवार में दो से ज्यादा अकाउंट होल्डर्स हैं. हर एक ने खेती के लिए बैंक से कर्जा लिया हुआ है. तो ऐसे में एक परिवार के एक ही व्यक्ति को कर्ज माफी के लिए अनुमति देना ठीक नहीं है.
बता दें कि छत्रपति शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना के तहत अब तक एक किसान परिवार से सिर्फ एक ही व्यक्ति को कर्ज माफी के लिए अर्जी भरने की इजाजत थी. राज्य सरकार द्वारा यानी पति-पत्नी दोनों का मिलाकर सिर्फ डेढ़ लाख के कर्ज माफी की अनुमति दी गई थी.
उन्होंने कहा कि किसानों द्वारा सरकार को बताया गया कि दोनों के कर्जे की रकम अगर एक लाख सत्तर हजार हो तो डेढ़ लाख के ऊपर की रकम किसान को भरनी पड़ रही है. इसलिए राज्य सरकार द्वारा बनाई गई उपसमिति के सामने ये मामला चर्चा के लिए आया. इस मामले में उपसमिति से सिफारिश करने के बाद मंत्री मंडल ने इस बात को मंजूरी दी है कि किसान परिवार का हर एक व्यक्ति कर्ज माफी के लिए अब अर्जी कर सकता है.
सुभाष देशमुख ने 'आजतक' को बताया कि पति ने 90 हजार और पत्नी ने 90 हजार का कर्जा अगर बैंक से लिया है तो दोनों कर्ज माफी का उपभोग ले पाएंगे. किसान कर्ज माफी के नए नियमों के बाद जिन किसानों के परिवार में एक से ज्यादा व्यक्ति ने बैंक से कर्जा लिया है और उन्होंने अगर कर्ज माफ़ी का ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरा तो उन्हें दोबारा फॉर्म भरने का मौका मिलने वाला है.
सुभाष देखमुख ने बताया कि अब तक 89 लाख किसानों ने कर्ज माफी के लिए अर्जी दी थी. 77 लाख किसानों की अर्जी मंजूर कर ली गई है. 57 लाख किसानों की कर्ज माफी हो गई है. इस नए नियम से अतिरिक्त पांच लाख किसान परिवार के व्यक्ति को कर्ज माफी का फायदा मिलेगा. सुभाष देखमुख के मुताबिक, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आदेश दिए हैं कि हर एक किसान को कर्ज माफ़ी योजना का फायदा मिलना चाहिए. चाहे थोड़ी देरी क्यों न हो लेकिन सभी किसानों को इसका मौका मिलना चाहिए. इसलिए 2001 से 2009 तक जिन्होंने भी कर्ज लिया है उन्हें भी मौका दिया गया है.