scorecardresearch
 

महाराष्ट्र की सियासत में नया ट्विस्ट, विधानसभा स्पीकर के लिए MVA ने उतारा प्रत्याशी, लेकिन चुनाव को लेकर खड़े किए ये सवाल

Maharashtra political crisis: विधानसभा के दो दिवसीय विशेष सत्र के पहले दिन 3 जुलाई को स्पीकर का चुनाव होगा. नाना पटोले के स्पीकर पद छोड़ने के बाद से स्पीकर का पद खाली है. शिंदे सरकार को 4 जुलाई को बहुमत साबित करना होगा.

Advertisement
X
MVA ने उठाए सवाल (फाइल फोटो)
MVA ने उठाए सवाल (फाइल फोटो)
स्टोरी हाइलाइट्स
  • विधानसभा स्पीकर का चुनाव 3 जुलाई को है
  • दोनों उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल कर दिया है
  • शिंदे सरकार को 4 जुलाई को बहुमत साबित करना है

महाराष्ट्र में सरकार बदलने के बाद अब विधानसभा स्पीकर पद पर नियुक्ति की कवायद चल रही है. नंबरगेम में मात खा चुके महा विकास अघाड़ी ने विधानसभा स्पीकर पद के लिए अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर चौंका दिया है. एनडीए की तरफ से भाजपा विधायक राहुल नार्वेकर को उतारा गया है जिनके खिलाफ शिवसेना विधायक राजन साल्वी हैं. दोनों उम्मीदवारों ने अपना-अपना नामांकन दाखिल कर दिया है. 3 जुलाई को चुनाव है.

वहीं, महा विकास अघाड़ी ने विधानसभा स्पीकर के चुनाव को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं. गठबंधन के नेताओं का कहना है कि मसला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिग होने के बावजूद विधानसभा स्पीकर का चुनाव कैसे हो सकता है. इसको लेकर विधिमंडल के प्रधान सचिव को पत्र लिखकर शिकायत की गई है. 

बता दें कि महाराष्ट्र में स्पीकर का पद दो साल से खाली है. विधानसभा के दो दिवसीय विशेष सत्र के पहले दिन 3 जुलाई को स्पीकर का चुनाव होगा. नाना पटोले के स्पीकर पद छोड़ने के बाद से स्पीकर का पद खाली है. शिंदे सरकार को 4 जुलाई को बहुमत साबित करना होगा. इसके लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है. 

सुप्रीम कोर्ट से शिंदे गुट को राहत

सुप्रीम कोर्ट से शिंदे शिविर के बागी विधायकों को बड़ी राहत मिल गई है. सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने कहा कि 11 जुलाई को तय सुनवाई में ही सुनील प्रभु की याचिका पर भी विचार करेंगे. सुनील प्रभु को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. 11 जुलाई को ही उनकी पिछली याचिका के साथ ही कोर्ट इस मामले की भी सुनवाई करेगा.

Advertisement

प्रभु की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश देने से फिलहाल इनकार किया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 11 जुलाई को सुनेंगे. हम पहले ही कह चुके हैं. कोर्ट ने सुनील प्रभु को हालफनामा दाखिल करने को कहा है.

Advertisement
Advertisement