महाराष्ट्र एनिमल प्रिवेंशन एक्ट (संशोधन) 1995 के पास होने के महज एक हफ्ते के बाद मालेगांव पुलिस ने गौ हत्या के कथित आरोप में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है. राज्य में गिरफ्तारी का यह पहला मामला है.
संशोधित कानून के तहत, बैलों और सांड़ों की हत्या भी प्रतिबंधित है. पुराने कानून के मुताबिक केवल गौ हत्या पर प्रतिबंध था.
गिरफ्तार तीनों आरोपियों की पहचान आसिफ तलाथी, हमीद उर्फ लांदी और राशिद उर्फ पांडिया के रूप में हुई है. इन तीनों लोगों को संशोधित कानून के सेक्शन 5 और 9 के तहत गिरफ्तार किया गया है.
मामले में गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुनील कदासने ने कहा, 'लगभग 35 हजार रुपये का 135 किलोग्राम बीफ बरामद हुआ है. सूत्रों ने हमें बताया था कि अवैध रूप से एक बछड़े को लाया गया था और दुकान में उसे काटा गया.'
उन्होंने कहा कि जानकारी के बाद एक टीम भेजी गई थी, लेकिन आरोपी भागने में सफल रहे.
पुलिस अधीक्षक ने कहा, 'पशु को चार टुकड़ों में काटा गया था और मांस को पॉलिथीन बैग में रखा गया था. आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद ही पूरा मामला साफ हो पाएगा कि पशु को कैसे लाया गया था और कौन इसका ग्राहक था.'