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हरियाणा: गौ हत्या पर आज पेश होगा बिल, 10 साल की होगी सजा

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर सोमवार को विधानसभा में गोहत्या विरोधी कानून लेकर आएंगे. राज्य में गोमांस की बिक्री पर प्रतिबंध लग चुका है. राज्य सरकार गौहत्या करने वालों के लिए 10 वर्षों की सजा का प्रावधान करेगी.

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मनोहर लाल खट्टर (File)
मनोहर लाल खट्टर (File)

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर सोमवार को विधानसभा में गौ हत्या विरोधी कानून लेकर आएंगे. राज्य में गोमांस की बिक्री पर प्रतिबंध लग चुका है. राज्य सरकार गौ हत्या करने वालों के लिए 10 वर्षों की सजा का प्रावधान करेगी.

गौरतलब है कि इससे पहले एक और बीजेपी शासित महाराष्ट्र में गोमांस की बिक्री पर प्रतिबंध लग चुका है. रविवार को विधेयक पर पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा था कि सरकार विधानसभा के वर्तमान बजट सत्र में गौ हत्या के लिए कड़ी सजा के प्रावधान के साथ एक विधेयक लाएगी. हरियाणा की बीजेपी सरकार गौ हत्या पर नया कानून लाएगी. उन्होंने कहा कि सरकार ने राज्य में गोमांस की बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक के लिए कई कदम उठाए हैं.

हरियाणा सरकार ने किसी भी रूप में गोमांस की बिक्री पर शनिवार को पूर्ण रोक लगा दी थी और गौ हत्या के लिए दस साल के सश्रम कारावास का प्रस्ताव रखा है. हरियाणा की पहली बीजेपी सरकार के पहले मुख्यमंत्री ने राज्य में संघ के एजेंडे को लागू करने का ब्लू प्रिंट तैयार कर लिया है. खट्टर सरकार स्कूलों के अगले अकादमिक सत्र में गीता की पढ़ाई अनिवार्य करने का भी प्रस्ताव ला रही है. मुख्यमंत्री खट्टर ने भ्रष्टाचार से सख्ती से निपटने की बात भी कही है.

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सरकार इस समस्या को दूर करने के लिए आईटी जैसे तकनीकी व्यवस्था शुरू करने समेत कई कदम उठाएगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले दस सालों में भ्रष्टाचार के सिलसिले में जितने सरकारी अधिकारी पकड़े गए, उससे कहीं ज्यादा सरकारी अधिकारी इस सरकार में सतर्कता ब्यूरो द्वारा पकड़े गए. उन्होंने कहा किसी भी स्तर पर जो कोई भी भ्रष्टाचार में शामिल होगा,उसे बख्शा नहीं जाएगा.

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