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मध्य प्रदेश में हादसों के शिकार लोगों को शिवराज का मरहम, मुआवजे की रकम में भारी बढ़ोतरी

पानी में डूबने या नौका दुर्घटना का शिकार होने वालों के परिवारों को अब 1 लाख रुपये की जगह 4 लाख रुपये मिलेंगे. जहरीले या हिंसक जानवरों के हाथों मारे जाने वाले या सरकारी परिवहन के साधनों के दुर्घटनाग्रस्त होने की सूरत में अब परिवारों को 4 लाख रुपये की मदद दी जाएगी. पहले ये रकम 50 हजार रुपये थी.

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मध्य प्रदेश में हादसे के शिकार लोगों को मिलेगा ज्यादा मुआवजा
मध्य प्रदेश में हादसे के शिकार लोगों को मिलेगा ज्यादा मुआवजा

मध्य प्रदेश सरकार ने हादसों में जान गंवाने वालों के परिजनों को मिलने वाले मुआवजे में 4 गुना बढ़ोत्तरी का ऐलान किया है. शनिवार को इस सिलसिले में कानूनी संशोधन की सूचना जारी की गई.

हादसों में मिलेगा 4 गुना मुआवजा
नए नियमों के मुताबिक पानी में डूबने या नौका दुर्घटना का शिकार होने वालों के परिवारों को अब 1 लाख रुपये की जगह 4 लाख रुपये मिलेंगे. जहरीले या हिंसक जानवरों के हाथों मारे जाने वाले या सरकारी परिवहन के साधनों के दुर्घटनाग्रस्त होने की सूरत में अब परिवारों को 4 लाख रुपये की मदद दी जाएगी. पहले ये रकम 50 हजार रुपये थी.

राज्य में पहले आग या बाढ़ में बर्बाद होने वाली दुकानों के मामलों में 35 हजार रुपये सालाना से कम आमदनी के लोगों को मुआवजा मिलता था. लेकिन अब ये सीमा बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी गई है. ऐसे मामलों में अब दुकानदारों को 6 हजार की जगह 12 हजार रुपये की मदद मिलेगी.

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कुओं के धंसने से नुकसान उठाने वाले किसानों को अब 6 हजार के बजाए 25 हजार रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी. वहीं खेती के उपकरण नष्ट होने पर किसानों को सरकार 10 हजार रुपये का मुआवजा देगी. अभी ये रकम महज 4 हजार रुपये है.

महिलाओं के लिए बसों में आरक्षित होगी सीट
इतना ही नहीं, सरकार ने नवजात शिशुओं के साथ सरकारी बसों में सफर करने वाली महिलाओं के लिए सीट आरक्षित करने का भी ऐलान किया है. इस सीट को तीन तरफ से पर्दों से ढका जाएगा ताकि महिलाएं बेझिझक स्तनपान करवा पाएं. राज्य के परिवहन मंत्री के मुताबिक जल्द ही बसों को दिए जाने वाले परमिट के साथ इस शर्त को जोड़ा जाएगा.

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