scorecardresearch
 

भोपाल: शराब पीकर, बिना हेलमेट के ड्राइविंग पर कोर्ट ने लगाया 10,500 रुपये फाइन

मोटर व्हीकल एक्ट के तहत बढ़ाए गए जुर्माने पर बदलाव भी हो सकता है, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार ने नए मोटर व्हीकल एक्ट को यथावत लागू करने की मंजूरी अभी तक नहीं दी है. राज्य सरकार ने यह जता दिया है कि मोटर व्हीकल एक्ट के भारी भरकम जुर्माने को नए कानून के प्रावधानों के तहत पूरी तरह से लागू नहीं किया जाएगा.

Advertisement
X
प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर

  • ट्रैफिक रूल तोड़ने पर कोर्ट ने शख्स पर लगाया 10,500 का जुर्माना
  • मध्य प्रदेश में पुराने ही एक्ट के तहत काटे जा रहे लोगों के चालाना

नए मोटर व्हीकल एक्ट 2019 के प्रावधानों के तहत बढ़ाई गई जुर्माना राशि पर पर मध्य प्रदेश सरकार की अलग राय हो सकती है लेकिन भोपाल कोर्ट ने एक अलग ही फैसला सुनाया है. भोपाल कोर्ट ने बुधवार को एक शख्स पर 10,500 का जुर्माना लगाया. शख्स शराब पीकर ड्राइविंग चला रहा था और हेलमट भी नहीं पहना था.

पुलिस ने मंगलवार को ही सुनील ओसवाल नाम के शख्स की गाड़ी सीज कर ली है. गणेश मंदिर के पास सुनील ओसवाल को शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए रोका गया था.

पुलिस ने चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट विनोद कुमार पाटीदार को सौंपी गए रिपोर्ट में लिखा था कि शख्स न केवल शराब पीकर गाड़ी चला रहा था बल्कि उसके पास न तो ड्राइविंग लाइसेंस था, न ही उसने हेलमेट पहन रखा था.

Advertisement

सीजेएम कोर्ट ने अपने बुधवार को दिए गए अपने आदेश में कहा कि शराब पीकर गाड़ी चलाने के लिए, बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने के लिए 5000 रुपये शख्स को देने होंगे. कोर्ट ने हेलमेट न पहनने पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया है.

इस जुर्माने पर बदलाव भी हो सकता है, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार ने नए मोटर व्हीकल एक्ट को यथावत लागू करने की मंजूरी अभी तक नहीं दी  है. राज्य सरकार ने यह जता दिया है कि मोटर व्हीकल एक्ट के भारी भरकम जुर्माने को नए कानून के प्रावधानों के तहत पूरी तरह से लागू नहीं किया जाएगा.

सीजेएम कोर्ट ने बढ़ा हुआ जुर्माना लगाकर साफ कर दिया है कि जुर्माना नए नियमों के ही मुताबिक लगाया गया है. कोर्ट के आदेश से साफ है कि सरकार एक्ट में हस्तक्षेप नहीं कर सकती, हालांकि चालान में राज्य सरकार बदलाव कर सकती है.

राज्य सरकार ने अपने गैजेट नोटिफिकेशन में लिखा है कि चालान की राशि में तब्दीली करने का अधिकार है. हेलमेट न पहनने पर चालान की राशि बढ़ाकर 100 रुपये से 500 कर दी गई है. यह नए प्रावधानों के तहत ही हुआ है. हालांकि नए मोटर व्हीकल एक्ट के सभी प्रावधानों को राज्य ने लागू करने की मंशा नहीं दिखाई है.

Advertisement

मध्य प्रदेश में पुलिस लोगों का चालान पुराने नियमों के ही मुताबिक कर रही है, क्योंकि अब तक राज्य सरकार ने कोई औपचारिक आदेश नहीं जारी किया है.

Advertisement
Advertisement