मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) में 27% ओबीसी आरक्षण मामले में हाई कोर्ट (High Court) में सभी याचिकाओं पर सुनवाई हुई. हाईकोर्ट ने ओबीसी के लिए 27% आरक्षण पर रोक बरकरार रखी है. 1 सितंबर को सभी याचिकाओं पर हाई कोर्ट अंतिम सुनवाई करेगा. हाईकोर्ट ने किसी भी तरह का अंतरिम आदेश जारी करने से इनकार किया है. कोर्ट का कहा है कि सभी याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई करने के बाद फैसला लेंगे. कोर्ट ने पक्षकारों के वकीलों को निर्देश जारी कर अगली सुनवाई में फिजिकल हियरिंग के लिए मौजूद रहने को कहा है.
कांग्रेस विधायकों का हंगामा
उधर, मंगलवार को मध्यप्रदेश विधानसभा में ओबीसी आरक्षण को लेकर कांग्रेसी विधायकों ने जमकर हंगामा किया. विधानसभा में कांग्रेस विधायकों ने काला एप्रिन पहन रखा था.14 फीसदी ओबीसी आरक्षण को 27 फीसदी करने की मांग को लेकर विधानसभा सदन के अंदर और बाहर कांग्रेस विधायकों ने प्रदर्शन किया. ज़बरदस्त हंगामे के चलते विधानसभा सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया. हंगामे के चलते चार दिन का सत्र महज़ डेढ़ दिन में स्थगित हो गया.
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विपक्ष की नारेबाज़ी के बीच विधानसभा में कई महत्वपूर्ण विधेयक पास हुए. हंगामे के बीच विधानसभा में नगरीय निकाय संशोधन विधेयक, आबकारी एक्ट संशोधन विधेयक, अनुपूरक बजट भी पास हो गया.
सीएम शिवराज ने साधा कांग्रेस पर निशाना
सदन में ओबीसी आरक्षण को लेकर हंगामे के बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विपक्ष को आड़े हाथों लिया और कहा कि 'कांग्रेस पाखंड कर रही है, पिछड़ा वर्ग को कांग्रेस ने धोखा दिया है. कमलनाथ जवाब दें कि 27% आरक्षण बरकरार रखने के लिए कांग्रेस ने क्या किया? स्टे कराने का षड्यंत्र किया. कांग्रेस का पाखंड हम चलने नहीं देंगे,पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे.'
(जबलपुर से धीरज के इनपुट के साथ)