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लव जिहाद पर CM शिवराज की चेतावनी- किसी ने ऐसी हरकत की तो तोड़कर रख दूंगा

मुख्यमंत्री शिवराज ने आगे ऐसी हरकत करने वालों को चेतावनी देते हुए कहा कि मैं सबके साथ हूं, कोई बीजेपी की सरकार से दूर नहीं है. लेकिन गड़बड़ की, धर्मांतरण का कुचक्र, लव जिहाद जैसी चीज की तो तबाह हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे.

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मध्य प्रदेश के CM शिवराज सिंह चौहान (PTI फोटो)
मध्य प्रदेश के CM शिवराज सिंह चौहान (PTI फोटो)
स्टोरी हाइलाइट्स
  • लव जिहाद पर CM शिवराज ने चेताया
  • जनसभा में बोले- राज्य में ऐसा नहीं चलेगा
  • लव जिहाद के खिलाफ कानून की तैयारी

उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ कानून बनने के बाद बाकी बीजेपी शासित राज्यों में भी इसके खिलाफ कड़े प्रावधान लाने की चर्चा तेज हो गई है. बीजेपी के तमाम नेता लव जिहाद पर तीखे बयान देते रहे हैं. इस कड़ी में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐसी हरकत करने वालों को कड़ी चेतावनी दी है.

शिवराज ने सीहोर के बुदनी में एक जनसभा के संबोधित करते हुए कहा कि अगर बेटियों के साथ ऐसी घिनौनी हरकत करने की कोशिश की तो तोड़ कर रख दूंगा. उन्होंने कहा, 'साफ सुन लो, सरकार सबकी है. सब जाति, सब धर्मों की, कोई भेदभाव नहीं है. लेकिन अगर बेटियों के साथ घिनौनी हरकत करने की कोशिश की तो तोड़ कर रख दूंगा. ये नहीं चलेगा. मैं जानता हूं ऐसी बेटियों की जिंदगी तबाह हो जाती है, बर्बाद हो जाती है. नरक बन जाती है, वह दर-दर की ठोकरें खाती हैं.'

मुख्यमंत्री शिवराज ने आगे ऐसी हरकत करने वालों को चेतावनी देते हुए कहा कि मैं सबके साथ हूं, कोई बीजेपी की सरकार से दूर नहीं है. लेकिन गड़बड़ की, धर्मांतरण का कुचक्र, लव जिहाद जैसी चीज की तो तबाह हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे. ये मध्य प्रदेश में नहीं चलने देंगे. मुख्यमंत्री इससे पहले भी लव जिहाद के खिलाफ विधानसभा के अगले सत्र में विधेयक लाकर कानून बनाने की बात कह चुके हैं. 

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उन्होंने राज्य की जनता के नाम संबोधन में कहा था कि बहन-बेटियों के सम्मान की रक्षा हर कीमत पर की जाएगी. दोषियों को सख्त सजा मिलेगी. महिला सशक्तीकरण सरकार का लक्ष्य है. हम इसे हासिल करेंगे.

बता दें कि उत्तर प्रदेश में बीते हफ्ते ही लव जिहाद के खिलाफ कानून लाया गया है. इस कानून के मुताबिक धोखे से धर्म बदलवाने पर 10 साल तक की सजा का प्रावधान है. इसके अलावा धर्म परिवर्तन के लिए जिलाधिकारी को दो महीने पहले सूचना देनी होगी. इसके उल्लंघन पर 6 महीने से 3 साल तक की सजा और जुर्माने की राशि 10 हजार रुपये से कम की नहीं होने का प्रावधान है

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