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झारखंड: कांग्रेस MP धीरज साहू के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका SC से खारिज

कांग्रेस सांसद के निर्वाचन को बीजेपी प्रत्याशी प्रदीप सोथांलिया ने चुनौती दी थी. जिसे झारखंड हाई कोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दिया है.

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सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट
स्टोरी हाइलाइट्स
  • कांग्रेस सांसद के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज
  • बीजेपी प्रत्याशी प्रदीप सोथांलिया ने चुनौती दी थी

झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. साहू के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. बता दें कि कांग्रेस सांसद के निर्वाचन को बीजेपी प्रत्याशी प्रदीप सोथांलिया ने चुनौती दी थी. 

मालूम हो कि 2018 में हुए द्विवार्षिक राज्यसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी प्रदीप सोंथालिया ने कांग्रेस नेता धीरज साहू के राज्यसभा में निर्वाचन को चुनौती दी थी. सोंथालिया की दलील है कि जिस दिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के तत्कालीन विधायक अमित महतो ने राज्यसभा के लिए मतदान किया था, उसी दिन उन्हें अदालत ने सजा सुनाई थी, जिससे उनकी विधानसभा की सदस्यता समाप्त हो गयी थी. इसलिए उनके मतदान को रद्द किया जाए. 

सोंथालिया का कहना है कि अगर अमित महतो की विधानसभा सदस्यता समाप्त हो जाती है, तो धीरज साहू की हार निश्चित थी. लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सजा से पहले वोट दिया जा चुका था, इसलिए वो वैध माना जाएगा. 

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गौरतलब है कि इससे पहले झारखंड हाई कोर्ट में भी सांसद धीरज साहू के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई थी. जहां साहू की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि तत्कालीन विधायक अमित महतो ने दिन में 9:30 बजे के करीब मतदान किया था, जबकि उन्हें 2:30 बजे के करीब सजा सुनाई गई थी. इस तरह वे मतदान के समय विधानसभा के सदस्य थे, ऐसे में उनका वोट वैध माना जाए. 

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