झारखंड की एक अदालत ने बुधवार को हत्या के एक मामले में दोषी पाए गए कांग्रेस विधायक सावना लकड़ा एवं तीन अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. स्थानीय अदालत ने लकड़ा को अविनाश तिवारी नामक युवक के अपहरण एवं हत्या का दोषी पाया था. उसे अपहरण एवं हत्या सहित भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत दोषी पाया गया था.
लकड़ा पर अविनाश की हत्या का आरोप है जो कथित रूप से उनकी भतीजी का प्रेमी था.
गढ़वा निवासी अविनाश 24 अप्रैल, 2011 को रांची के लिए निकलने के बाद लापता हो गया था और उसी दिन विधायक के आदमियों ने उसका अपहरण कर लिया था. अविनाश के पिता ने लकड़ा पर अपने पुत्र के अपहरण का आरोप लगाया था.
अविनाश का शव 27 अप्रैल 2011 को खूंटी जिले से बरामद किया गया था और उसके शव पर गोलियों के निशान थे. पुलिस ने जांच के दौरान अविनाश के अपहरण एवं हत्या में लकड़ा की भूमिका पाई थी.
लकड़ा के अलावा उनके अंगरक्षक, चालक एवं अन्य व्यक्ति पर आरोप तय किए गए हैं तथा सभी चारों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. लकड़ा ने सुनवाई के बाद संवाददताओं से कहा कि वह इस फैसले के खिलाफ उच्च न्यायाल की शरण में जाएंगे.