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Jharkhand: खनन पट्टा मामले में चुनाव आयोग ने सीएम हेमंत सोरेन से मांगा जवाब

झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन लगातार विवादों में बने हुए हैं. विपक्ष उन पर हमलावर है. वह खनन पट्टा आवंटन मामले के साथ-साथ जमीन आवंटन के एक और मामले को लेकर भी घिरे हुए हैं. आरोप है कि उन्होंने अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के नाम 11 एकड़ जमीन आवंटित कर दी है. 

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झारखंड सीएम हेमंत सोरेन (फाइल फोटो)
झारखंड सीएम हेमंत सोरेन (फाइल फोटो)
स्टोरी हाइलाइट्स
  • 10 मई तक देना है जवाब
  • आरपी अधिनियम 1951 की धारा 9Aके उल्लंघन का केस 

झारखंड़ में सियासी हलचल एक बार फिर तेज हो चुकी है. स्टोन माइंस लीज मामले में आरोपों से घिरे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ निर्वाचन आयोग ने नोटिस जारी कर दिया है. आयोग ने उनसे पूछा है कि क्यों ने उनके खिलाफ लोक जनप्रतिनिधित्‍व अधिनियम (आरपी) 1951 की धारा 9A के उल्लंघन के तहत कार्रवाई की जाए. आयोग ने उनसे 10 मई के भीतर जवाब देने के लिए कहा है.

दो पूर्व सीएम ने लगाए हैं आरोप

हेमंत सोरेन पर आरोप है कि उन्होंने अपने पक्ष में खनन पट्टा जारी किया गया है. उन्होंने खुद मुख्यमंत्री, खनन मंत्री और वन मंत्री रहते हुए 0.88 एकड़ जमीन रांची के अनगड़ा ब्लॉक के प्लाट नंबर 482 को अवंटित करवा लिया. इसके खिलाफ रघुवर दास ने 10 फरवरी और बाबूलाल मरांडी ने 11 फरवरी को राजभवन पहुंचकर गवर्नर से शिकायत की थी.

मुख्य सचिव के जवाब के बाद भेजा नोटिस

मार्च के आखिरी हफ्ते में राज्यपाल ने मामले को केंद्रीय निर्वाचन आयोग को रेफर कर दिया था. आयोग ने अप्रैल में इस मामले में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह से जवाब मांगा, अप्रैल के आखिरी हफ्ते में उन्होंने आयोग को जवाब भेजा था, जिसके बाद आयोग ने सीएम को यह नोटिस भेजा है.

क्या है आरपी अधिनियम की धारा 9 ए 

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लोक प्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 9 (ए) के तहत विधानसभा की सदस्यों की सदस्यता समाप्त करने का प्रावधान है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर 9 (ए ) के उल्लंघन को लेकर स्पष्टीकरण भी मांगा गया है.

पीएम-गृहमंत्री तक से की शिकायत

पूर्व सीएम रघुवर दास ने रांची के अनगड़ा में सीएम के नाम से स्टोन माइंस का पट्टा देने का मामला उठाते हुए इसकी शिकायत न सिर्फ राज्यपाल से शिकायत की थी बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की थी.

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