झारखंड के चाईबासा कोर्ट में एक बच्चे की निर्मम हत्या के मामले में कोर्ट ने दोषी को मौत की सजा सुनाई है. दरअसल अप्रैल महीने में एक बच्चे की हत्या कर दी गई थी.
इस मामले में 5 महीनों में ही स्पीडी ट्रायल के बाद प्रधान जिला और सत्र न्यायधीश विश्वनाथ शुक्ला की अदालत ने 17 अगस्त को हत्यारे को फांसी की सजा सुनाई.
कोर्ट ने हत्यारे पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. बता दें कि अप्रैल महीने में मछली पकड़ रहे 8 साल के बच्चे को आरोपी ने चट्टान पर पटक-पटक कर मार डाला था. इस हत्याकांड को बीते 23 अप्रैल को अंजाम दिया गया था.
हत्या के दोषी पाए गए शख्स सुपाई चम्पिया ने मछली मारने के दौरान बच्चों को नदी में मछली मारने के लिए लगाए गए बिजली के तार को निकालने के लिए कहा था लेकिन बच्चों ने इससे इनकार कर दिया. इसके बाद सुपाई चम्पिया ने एक बच्चे को पकड़ लिया जबकि तीन अन्य वहां से भाग गए.
इसके बाद आरोपी सुपाई चम्पिया ने बच्चे को पहले बुरी तरह पीटा और उसका मोबाइल से वीडियो भी बना लिया. इसके बाद चट्टान पर पटक-पटक कर उसकी हत्या कर दी.
दोषी पाए गए शख्स ने अन्य लोगों को मारपीट का वीडियो दिखाते हुए कहा था कि जो उसकी बात नहीं मानेगा वो उसकी ऐसी ही हालत कर देगा.
चाईबासा के गुआ थाना क्षेत्र के रहने वाले हत्या के आरोपी सुपाई चम्पिया को अब फांसी की सजा सुनाई गयी है. इस घटना को अपनी आंखों से देखने वाले बच्चे के बयान पर कोर्ट ने दोषी को ये सजा सुनाई है.