सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर में सरकार को भंग कर राज्यपाल शासन लगाने की मांग खारिज कर दी है. लेकिन कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर में मौजूदा हालात पर केंद्र से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है. कोर्ट जानना चाहता है की राज्य में जरूरी चीजें जैसे खाना-पीना, दवाइयां वगैरह पर्याप्त मात्रा में मुहैया हो रही हैं या नहीं.
जम्मू-कश्मीर नेशनल पैंथर पार्टी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने केंद्र को ये निर्देश दिया है. लेकिन कोर्ट ने बहुत साफ शब्दों में पैंथर पार्टी के संयोजक प्रोफेसर भीम सिंह को निर्देश दिया है की कोर्ट की इस कार्यवाही का किसी भी तरह राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश न करें.
पिछले हफ्ते पैंथर पार्टी ने कोर्ट में ये याचिका लगाई थी जिसमें ये मांग की गई थी कि कश्मीर में मौजूदा हालात बेहद खराब हैं. इसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट राज्यपाल को ये निर्देश दे कि वो जम्मू-कश्मीर संविधान के अनुच्छेद 92 के तहत राज्य में सरकार को भंग कर शासन अपने हाथ में ले लें. ताकि राज्य के लोगों की सुरक्षा, बचाव और मूलभूत अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित हो सके. याचिका में ये भी कहा गया है की ये सुनिश्चित हो की अमरनाथ यात्रा बे रोक टोक चले.