हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना (UPS) को मंजूरी दे दी है. यह योजना 1 अगस्त 2025 से प्रभावी होगी. इसके तहत सेवानिवृत्ति के समय अंतिम 12 महीने के औसत वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा. कर्मचारी की मृत्यु के बाद परिवार को भी पेंशन का लाभ मिलेगा.