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जन्म प्रमाण पत्र के लिए 64 साल के व्यक्ति को दाई को ढूंढ़ लाने को कहा

बर्थ सर्टिफिकेट मांगने गए एक सज्जन से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने अजीबोगरीब मांग की, उनसे कहा गया कि वह उस दाई को ढूंढ़कर लाएं जिसने उसकी मां का प्रसव 64 साल पहले करवाया था.

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म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, गुड़गांव
म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, गुड़गांव

बर्थ सर्टिफिकेट मांगने गए एक सज्जन से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने अजीबोगरीब मांग की, उनसे कहा गया कि वह उस दाई को ढूंढ़कर लाएं जिसने उसकी मां का प्रसव 64 साल पहले करवाया था.

अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक गुड़गांव निवासी मदन लाल जैन से यह मांग की गई. वह गुड़गांव के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के दफ्तर अपना जन्म प्रमाण पत्र बनवाने गए थे. वहां उनसे कहा गया कि वह एक एफिडेविट बनवाए जिसमें उस दाई का साइन हो जिसने उनकी मां का प्रसव करवाया था. इसके अलावा दो पड़ोसियों के भी दस्तखत हों, जो उस समय यानी 1949 में उनके पड़ोस में रहते रहे हों.

जिस दाई ने प्रसव करवाया था वह 1949 में यानी मदन लाल जैन के जन्म के समय 40 साल से अधिक उम्र की थी. इसका मतलब यह हुआ कि अगर वह जिंदा है तो वह 104 साल की होगी. अब मदन लाल ने इस कानून में बदलाव के लिए जिला अदालत में अर्जी दी है.

गुड़गांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अधिकारियों ने कहा है कि उनके पास 1963 के बाद जन्म लेने वालों के ही रिकॉर्ड हैं. जबकि दिल्ली में प्रशासन ऐसे मामलों में पुलिस वेरिफिकेशन करवाता है और उसके आधार पर ही जन्म प्रमाण पत्र बनता है. लेकिन मदन लाल को ऐसा कोई विकल्प नहीं दिया गया.

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मदन लाल ने कहा, 'म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के दफ्तर में जन्म प्रमाण पत्र के लिए गया तो मुझे बताया गया कि 1963 के बाद के ही रिकॉर्ड उपलब्ध हैं. अधिकारियों ने कहा कि मैं या तो अस्पताल के कागजात पेश करूं या दाई के साइन वाला एफिडेविट प्रस्तुत करूं जिसके साथ दो पड़ोसियों के भी साइन हों जो 1949 में हमारे पड़ोसी थे.'

मदन लाल का जन्म पुराने गुड़गांव के गोपाल नगर स्थित अपने घर में हुआ था. उनके पास जन्म प्रमाण पत्र से संबंधित एक कागजात है और वह है पंजाब यूनिवर्सिटी की मार्कशीट लेकिन अधिरकारियों ने उनसे कहा कि यह वैध डॉक्यूमेंट नहीं है जिसके आधार पर जन्म प्रमाण पत्र बन सकता है.

अब मदन लाल के पास अदालत के आदेश का इंतजार करने के अलावा और कोई चारा नहीं है. 6 दिसंबर को इस मामले की सुनवाई है. अगर फैसला उनके पक्ष में आता है तो उन जैसे कई लोगों को लाभ होगा जो जन्म प्रमाण पत्र के इंतजार में हैं.

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