scorecardresearch
 

गुजरातः विधायक जिग्नेश मेवाणी की जमानत याचिका खारिज, 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजे गए

Gujarat News: जिग्नेश मेवाणी पर लगे आरोपों की सुनवाई करते हुए बारपेटा सीजेएम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया.

Advertisement
X

गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवाणी (Gujarat MLA Jignesh mevani) को 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है. मंगलवार को जिग्नेश मेवाणी को असम पुलिस ने महिला पुलिसकर्मी द्वारा एस्कॉर्ट करने के दौरान छेड़छाड़ और गाली देने से जुड़े मामले में पेश किया. 

जिग्नेश मेवाणी पर लगे आरोपों की सुनवाई करते हुए बारपेटा सीजेएम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया. साथ ही कोर्ट ने मेवाणी को 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजने का आदेश सुनाया. बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विवादित ट्वीट करने को लेकर कोर्ट ने सोमवार को ही जिग्नेश मेवानी को जमानत दी थी. 

जमानत के कुछ ही देर बाद जिग्नेश मेवानी पर दूसरे थाने में दर्ज महिला पुलिसकर्मी के साथ बदतमीजी करने के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया था. इस गिरफ्तारी के बाद जिग्नेश को कोर्ट में पेश किया गया, जहां उन्हें 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया. 

क्या है पूरा मामला?
जानकारी के लिए बता दें कि गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवाणी पर देश के विभिन्न पुलिस थानों में कई तरह के मामले चल रहे हैं. सोमवार को पीएम मोदी पर टिप्पणी मामले में असम के कोकराझार कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई थी. इसके तुरंत बाद पुलिस ने मेवाणी को एक अन्य मामले में गिरफ्तार कर लिया. इस दौरान कोरकाझार से जिग्नेश मेवाणी को बारपेटा ले जाया गया. इसी दौरान उनपर महिला पुलिसकर्मी से छेड़छाड़ करने और उन्हें गाली देने का आरोप लगा.

Advertisement

 

Advertisement
Advertisement