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स्कूलों की मनमानी के खिलाफ खड़ी हुई गुजरात सरकार, कल से चलेगा अभियान

स्कूल में आए दिन होने वाले अभिभावकों और स्कूल प्रशासन के बीच के हंगामे के बाद गुजरात सरकार ने इस साल से कड़ा रुख अपनाते हुए फैसला किया है कि जो स्कूल कोर्ट में भी नहीं गए और सरकार के पास ऐफिडेविट भी नहीं जमा कराया. ऐसे स्कूलों के खिलाफ अब सरकार कल से कार्यवाही शुरू करेगी.

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प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर

गुजरात सरकार के जरिए इसी साल स्कूलों की मनमानी फीस पर नकेल कसने के लिए एक कानून बनाया गया है. अब सरकार ने ये फैसला किया है कि जो स्कूल इस कानून के तहत फीस नहीं कम करेगा उनके खिलाफ सरकार शो मोटो लेते हुए नोटिस जारी करेगी और 90 दिन के भीतर कानून का पालन नहीं करने वाले स्कूल का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा.

गुजरात सरकार के जरिए इसी साल फीस नियम को लेकर बनाये गये कानून के बाद अब सरकार इस कानून का सख्ती से पालन कराने के लिए कटिबद्ध दिख रही है. दरअसल, गुजरात सरकार के जरिए फीस को लेकर आए दिन मिल रही अभिभावकों की शिकायत के बाद एक कानून बनाया गया. जिसके तहत गुजरात का कोई भी सेल्फ फाइनेंस स्कूल इस साल से प्राइमरी शिक्षा के लिए 15000 रु., सेकेन्ड्री के लिए 25000 रु. और हायर सेकेन्ड्री के लिए 27000 रु. से ज्यादा नहीं ले सकता. वैसे में सरकार के इस कानून के बाद जो स्कूल फीस को लेकर अपनी मनमानी कर रहे थे उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई है.

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स्कूल में आए दिन होने वाले अभिभावकों और स्कूल प्रशासन के बीच के हंगामे के बाद गुजरात सरकार ने इस साल से कड़ा रुख अपनाते हुए फैसला किया है कि जो स्कूल कोर्ट में भी नहीं गए और सरकार के पास ऐफिडेविट भी नहीं जमा कराया. ऐसे स्कूलों के खिलाफ अब सरकार कल से कार्यवाही शुरू करेगी. सरकार पहले ऐसे स्कूलों को नोटिस देगी और फिर जुर्माना वसूल किया जाएगा. हालांकि अगर फिर भी स्कूल की ओर से कोई कार्यवाही नहीं होती है तो स्कूल का रजिस्ट्रेशन ही रद्द कर दिया जाएगा.

अब यह देखना काफी दिलचस्प होगा कि सरकार क्या ऐसे स्कूलों की फीस 15000 रुपए करवा पाती है जो अभिभावकों से डेढ़ से दो लाख रुपए सिर्फ एक साल का लेते हैं. हालांकि जानकार तो यही मान रहे हैं कि गुजरात में इसी साल चुनाव होने हैं वैसे में सरकार आनन-फानन में कानून का पालन करने के लिए स्कूल पर भी दबाव बना रही है.

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