गुजरात के गिर सोमनाथ जिले के वेरावल विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस विधायक विमल चुडासमा की मुश्किलें बढ़ गई हैं. कोर्ट ने कांग्रेस विधायक को एक मामले में 6 महीने की सजा सुनाई है. दरअसल, विमल चुडासमान और उनके दो अन्य साथियों पर 2010 में मारपीट का आरोप लगा था. इसी मामले में कोर्ट ने कांग्रेस विधायक की 6 महीने की सजा का एलान किया है.
जानकारी के मुताबिक साल 2010 में दर्ज केस के मुताबिक शिकायतकर्ता मीत वैध और हरीश चुडासमा ने खुद पर हमले का आरोप लगाया था. आरोपियों ने शिकायत दर्ज कराते हुए कहा था कि विमल चुडासमा ने उन पर हमला किया है. इस मामले में कोर्ट ने विधायक विमल चुडासमा को दोषी करार दिया और 6 महीने की सजा सुनाई. विमल चुडासमा के साथ उनके दो साथियों को भी सजा सुनाई गई है.
वहीं, विमल चुडासमा का कहना है कि इस मामले में उन्हें राजनैतिक तौर पर फंसाया गया था. दरअसल 2010 में जब ये मामला हुआ था, उस वक्त वह चोरवाड नगरपालिका के अध्यक्ष थे. उन्होंने कहा कि जब मामला दर्ज हुआ तो उन पर बीजेपी ज्वाइन कर लें. लेकिन उन्होंने बीजेपी का दामन नहीं थामा. कांग्रेस विधायक ने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी ज्वाइन करने की शर्त पूरी न करने पर उनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है.
रिपोर्ट्स के मुताबिक इससे पहले विमल चुडासमा उस वक्त सुर्खियों में आए थे जब उन्होंने सोमनाथ में हुए कोली समाज सम्मेलन में कहा था कि मैं सिर्फ कांग्रेस का होकर रहना नहीं चाहता हूं. उन्होंने कहा था कि मैं समाज के बेटे के तौर पर राजनीति में आया हूं और किसी नेता के रूप में नहीं, बल्कि समाज के बेटे के रूप में रहना चाहता हूं. इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि किसी भी एक पार्टी का होकर रहने में नुकसान होता है, इसलिए मैं सिर्फ कांग्रेस का नहीं, बल्कि कोली समाज का होकर रहना चाहता हूं.
ये भी देखें