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प्रजापति मुठभेड़ कांड के 4 आरोपी कोर्ट पहुंचे

वर्ष 2006 के तुलसी प्रजापति मुठभेड़ कांड के आरोपी के रूप में उभरकर सामने आए चार पुलिस अधिकारियों ने आरोप पत्र स्वीकार करने के दांता अदालत के अधिकार क्षेत्र को चुनौती देते हुए गुजरात हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया.

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वर्ष 2006 के तुलसी प्रजापति मुठभेड़ कांड के आरोपी के रूप में उभरकर सामने आए चार पुलिस अधिकारियों ने आरोप पत्र स्वीकार करने के दांता अदालत के अधिकार क्षेत्र को चुनौती देते हुए गुजरात हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया.

24 सितंबर को हो सकती है सुनवाई
सीबीआई के आरोपपत्र में जिन 20 आरोपियों के नाम हैं उनमें से गीता जौहरी, आर के पटेल, राजकुमार पांडियन और पी सी पांडे ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है. इस याचिका पर न्यायमूर्ति आर एच शुक्ला 24 सितंबर को सुनवाई कर सकते हैं.

डांता की न्यायिक मजिस्ट्रेट गीता अहीर ने 24 सितंबर को कहा था कि उनकी अदालत सीबीआई के आरोपत्र का संज्ञान लेने के लिए सक्षम है. सीबीआई ने चार सितंबर को यह आरोपपत्र दायर किया था.

मजिस्ट्रेट ने इन पुलिस अधिकारियों के आवेदन खारिज कर दिए थे जिन्होंने कहा था कि आरोपपत्र अहमदाबाद की विशेष सीबीआई अदालत में दायर की जानी चाहिए जहां सीबीआई ने अप्रैल, 2011 में प्राथमिकी दर्ज की थी. सोहराबुद्दीन फर्जी मुठभेड़ कांड के गवाह प्रजापति को 28 दिसंबर, 2006 को गुजरात पुलिस ने कथित रूप से एक फर्जी मुठभेड़ में मार दिया था.

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