सुप्रीम कोर्ट ने 28 जुलाई को दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों को लेकर एक बड़ा आदेश दिया है. कोर्ट ने स्थानीय निकायों को सभी आवारा कुत्तों को सड़क से हटाकर डॉग शेल्टर्स में शिफ्ट करने का निर्देश दिया है. इसके लिए अधिकारियों को आठ हफ्ते का समय दिया गया है.