एमसीडी कर्मचारियों को समय पर सैलरी न मिलने पर दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बार फिर दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम(एमसीडी) को फटकार लगाई है.
कोर्ट ने कहा कि हमने पहले भी अपने आदेश में साफ कर दिया था कि हर महीने की 7 तारीख तक हर हाल में एमसीडी के सभी मिल जानी चाहिए, फिर कोर्ट के आदेशों का पालन क्यों नही किया जा रहा है.
दिल्ली सरकार और एमसीडी की लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी
कोर्ट ने कहा कि और एमसीडी के बीच फंड की लड़ाई का खामियाजा आखिर क्यों एमसीडी के गरीब कर्मचारियों को भुगतना पड़े. आप दोनों की लडाई कभी खत्म नहीं होने वाली है और कोर्ट ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा कि इस लड़ाई का शिकार एमसीडी के कमर्चारियों को बनना पड़े.
कोर्ट कर सकता है अवमानना की कार्यवाही
कर्मचारियों के वकील ने कहा कि ईस्ट दिल्ली के कर्मचारियों को अप्रैल महीने की सैलरी अभी तक नही मिली है और कह रहा है कि वो फंड की कमी के चलते मई की सैलरी नहीं दे पाएगा. ऐसी सूरत में कर्मचारी क्या करें? इस पर कोर्ट ने कहा कि हम शाम तक सरकार और एमसी़डी को डारेक्शन देंगे और अगर उनका पालन नहीं हुआ तो कोर्ट अवमानना की कार्यवाही भी कर सकता है.