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क्या संजय सिंह को दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में बोलने की अनुमति है? जानिए कोर्ट ने क्या तय किया...

AAP नेता संजय सिंह को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पिछले अक्टूबर में गिरफ्तार किया था. वे दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसे हैं. सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर संजय सिंह को मंगलवार को जमानत दे दी गई. सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने संजय की जमानत का विरोध नहीं किया और 'रियायत' देने पर सहमति जताई.

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AAP नेता संजय सिंह को जमानत मिल गई है और वो बुधवार को तिहाड़ जेल से बाहर निकल आए हैं. (फाइल फोटो- PTI)
AAP नेता संजय सिंह को जमानत मिल गई है और वो बुधवार को तिहाड़ जेल से बाहर निकल आए हैं. (फाइल फोटो- PTI)

आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है. राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत की शर्तेँ भी तय कर दी हैं. ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या संजय सिंह को दिल्ली आबकारी नीति मामले में बोलने की इजाजत है? कोर्ट ने इस बारे में क्या निर्देश दिए हैं? यदि अदालतों के आदेशों का समझें तो जवाब हां होगा. संजय सिंह केस के बारे में बात कर सकते हैं. हालांकि वो इस मामले में 'अपनी भूमिका' के बारे में बात नहीं कर सकते हों. आइए जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और ट्रायल कोर्ट दोनों ने क्या कहा...

AAP नेता संजय सिंह को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पिछले अक्टूबर में गिरफ्तार किया था. वे दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसे हैं. सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर संजय सिंह को मंगलवार को जमानत दे दी गई. सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने संजय की जमानत का विरोध नहीं किया और 'रियायत' देने पर सहमति जताई. अगले दिन ट्रायल कोर्ट ने संजय की जमानत की शर्तें तय कर दीं. 

'केस में अपनी भूमिका पर बात नहीं करेंगे संजय सिंह'

सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते हुए अपने आदेश में संजय सिंह के वकील का बयान दर्ज किया और कहा कि संजय सिंह वर्तमान मामले में अपनी भूमिका के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं. अगले दिन संजय सिंह के वकील SC के जमानत आदेश और जमानत बॉन्ड के साथ दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पहुंचे. संजय सिंह के वकील रजत भारद्वाज ने लोअर कोर्ट को बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ एक शर्त लगाई है कि संजय सिंह इस मामले में अपनी भूमिका के बारे में बात नहीं करेंगे. जबकि अन्य शर्तें निचली अदालत को तय करनी हैं. 

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स्पेशल जज (सीबीआई) कावेरी बावेजा ने कोर्ट में जमानत की शर्तों को पढ़ते हुए कहा, सुप्रीम कोर्ट ने शर्त में कहा कि संजय सिंह को मामले में टिप्पणी करने से नहीं रोक सकते हैं. इस पर संजय सिंह के वकील ने आपत्ति जताई और कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने विशेष रूप से कहा था कि संजय सिंह को अदालत के आदेश में 'अपनी भूमिका' पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए. ट्रायल कोर्ट ने दर्ज किया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के संदर्भ में यह निर्देश दिया गया है कि संजय सिंह 'वर्तमान मामले में अपनी भूमिका' के संबंध में कोई भी टिप्पणी ना करें.

'गवाह या आरोपियों से नहीं मिलेंगे संजय सिंह'

अदालत ने यह भी कहा है कि संजय सिंह वर्तमान मामले से संबंधित किसी भी गवाह को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे और ना ही मामले के किसी भी सह-अभियुक्त या गवाह से मिलेंगे या संपर्क करेंगे. अन्य शर्तों के अलावा वो किसी भी तरह से सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे.

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 क्या हैं वे पांच शर्तें, जिन पर संजय सिंह को जमानत दी गई...

1. संजय सिंह की जमानत की शर्तें तय करते हुए अदालत ने कहा है कि वह दिल्ली-एनसीआर छोड़कर नहीं जाएंगे. अगर किसी स्थिति में दिल्ली-एनसीआर छोड़कर जाना पड़े तो इसकी अग्रिम सूचना प्रशासन को देनी होगी. अगर वह एनसीआर छोड़ते हैं तो वह अपनी यात्रा के कार्यक्रम को आईओ के साथ साझा करेंगे. इसके साथ ही वह अपनी लोकेशन शेयरिंग भी ऑन रखेंगे और उसे जांच अधिकारी (आईओ) के साथ साझा करेंगे.
2. संजय सिंह की जमानत के लिए एक आवश्यक शर्त ये भी है कि वह दिल्ली शराब घोटाले मामले और इसमें अपनी भूमिका को लेकर मीडिया में या फिर सार्वजनिक तौर पर किसी तरह की टिप्पणी या चर्चा नहीं करेंगे. 
3. कोर्ट ने संजय सिंह को अपना पासपोर्ट भी जमा करने को कहा है. पासपोर्ट को कोर्ट के समक्ष जमा करना भी एक जरूरी शर्त रखी गई है. 
4. संजय सिंह को जांच में सहयोग करने को कहा है. इसके लिए कोर्ट ने कहा है कि वह जांच अधिकारी को अपना मोबाइल नंबर उपलब्ध कराएंगे. 
5. जमानत की एक अहम शर्त ये भी है कि संजय सिंह सबूतों के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं करेंगे.

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'छह महीने पहले अरेस्ट हुए थे संजय' 

ईडी ने संजय सिंह 4 अक्टूबर 2023 को गिरफ्तार किया था. ED की चार्जशीट में संजय सिंह पर 82 लाख रुपए का चंदा लेने का जिक्र है. इसको लेकर ही 4 अक्टूबर को ED उनके घर पहुंची थी और उनसे 10 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया था. लेकिन जैसे ही संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी तो AAP नेताओं ने बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया है.

संजय सिंह पर क्या आरोप हैं? 

दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में संजय सिंह की हिरासत की मांग करते हुए ईडी ने अपने आवेदन में उन्हें 'प्रमुख साजिशकर्ता' करार दिया था. हालांकि वह शराब घोटाला मामले में आरोपी नहीं हैं, जिसकी केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा जांच की जा रही है. ईडी ने संजय सिंह पर कथित शराब घोटाले से उपजी 'अपराध की आय' को वैध बनाने का आरोप लगाया है. सीधे शब्दों में कहें तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरह संजय सिंह पर भी मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है. धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की धारा 3 के तहत 'अपराध की आय' को छिपाना भी अपराध है.

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