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दिल्लीः लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के लिए राहत, उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने केस वापस लेने के लिए दी मंजूरी

दिल्ली में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले प्रवासियों पर दर्ज केस अब वापस लिए जाएंगे. उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने प्रवासियों पर दर्ज केस वापस लेने के लिए मंजूरी दे दी है. एलजी ने कहा कि मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए यह देखा गया कि यह उल्लंघन बहुत छोटे हैं. साथ ही ये उल्लंघन मजबूरी में किए गए थे.

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उपराज्यपाल वीके सक्सेना (फाइल फोटो)
उपराज्यपाल वीके सक्सेना (फाइल फोटो)
स्टोरी हाइलाइट्स
  • 164 से ज्यादा प्रवासियों पर 25 मुकदमे थे
  • 43 में से 18 केस पहले ही निपट चुके हैं

कोरोना लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले प्रवासियों के लिए राहत भरी खबर है. दरअसल, दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने ऐसे लोगों पर दर्ज केस वापस लेने के लिए मंजूरी दे दी है. जानकारी के मुताबिक 164 से ज्यादा प्रवासियों पर लॉकडाउन का उल्लंघन करने के 25 मुकदमे थे, जिन्हें वापस लेने के लिए उपराज्यपाल ने स्वीकृति दी है.

दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने कहा कि मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए यह देखा गया कि यह उल्लंघन बहुत छोटे हैं. इसके साथ ही लाचार और बेबस प्रवासियों द्वारा लॉकडाउन में मजबूरी में उल्लंघन किए गए थे.

इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के 9 जून 2022 के निर्णय को ध्यान में रखते हुए भी यह फैसला लिया गया है. जिसमें कहा गया था कि ज़्यादातर लोग अपनी लॉकडाउन में अपनी आजीविका खो चुके थे, जिसके चलते वह किराया भी नहीं दे सकते थे और अपनी मूलभूत जरूरतें भी पूरी नहीं कर सकते थे.

दिल्ली में कोरोना लॉकडाउन के दौरान DDMA (Act) का उल्लंघन करने के कुल 43 मामले बने थे, इसमें से 18 केस पहले ही अदालत में निपट चुके हैं, बाकी 25 केस वापस लेने के लिए उपराज्यपाल ने मंजूरी ने दे दी है.

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दरअसल, कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए लॉकडाउन लगाया गया था. इस दौरान प्रवासियों पर लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर केस दर्ज किए गए थे. 

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