गूगल पे उपभोक्ताओं के आधार की जानकारी अनधिकृत रूप से थर्ड पार्टी की पहुंच से रोकने की मांग वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने गूगल को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने याचिका UIDAI, RBI और गूगल इंडिया डिजिटल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड को नोटिस जारी किया है.
याचिका में गूगल पे द्वारा भुगतान लेन-देन करने वाले उपयोगकर्ताओं के आधार और बैंकिंग संबंधित निजी और गोपनीय जानकारी के भंडारण और उनके कथित अनधिकृत पहुंच का आरोप लगाया गया है. दिल्ली हाई कोर्ट में अभिजीत मिश्रा ने ये याचिका दाखिल की है.
याचिका में आरोप लगाया कि गूगल पे भारतीय नागरिकों की आधार और बैंकिंग जानकारी के उपयोग और भंडारण तक अनधिकृत पहुंच है जो भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 और आधार अधिनियम, 2016 का उल्लंघन है. सभी पक्षकारों को चार हफ्ते में अपना जवाब दाखिल करना है. इस याचिका पर अब पीठ 8 नवम्बर को सुनवाई करेगी.