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सब्जियों में कीटनाशक, उच्च न्यायालय ने कार्रवाई करने को कहा

दिल्ली उच्च न्यायालय ने खाने की चीजों में कीटनाशकों के अवशेष की स्थिति पर एक विशेषज्ञ समिति के निष्कर्ष को खतरे की घंटी करार देते हुए बुधवार को कहा कि दिल्ली की 1. 75 करोड़ की करीब समूची आबादी जो फल और सब्जियां खाती है वह मानव उपभोग के लिए ठीक नहीं है.

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दिल्ली उच्च न्यायालय ने खाने की चीजों में कीटनाशकों के अवशेष की स्थिति पर एक विशेषज्ञ समिति के निष्कर्ष को खतरे की घंटी करार देते हुए बुधवार को कहा कि दिल्ली की 1. 75 करोड़ की करीब समूची आबादी जो फल और सब्जियां खाती है वह मानव उपभोग के लिए ठीक नहीं है.

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बीडी अहमद की अध्यक्षता वाली पीठ ने मुद्दे को प्रभावी तरीके से निपटाने के लिए दिल्ली सरकार से चार हफ्तों के अंदर खाद्य आयुक्त के नियंत्रण के तहत एक कीटनाशक अवशेष प्रबंध प्रकोष्ठ का गठन करने को कहा है.

पीठ ने कहा कि यह स्थिति खतरे का संकेत दे रही है. रिपोर्ट तैयार करने वाली समिति के सदस्यों सहित हम कीटनाशक खा रहे हैं. पीठ में न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल भी शामिल हैं. अदालत ने शहर की सरकार और केंद्रीय कृषि मंत्रालय से नुकसान कम करने के लिए अल्पकालिन और दीर्घकालीन उपाय करने तथा ऐसे हालात से निपटने के तरीकों से लोगों को वाकिफ कराने को कहा.

विशेषज्ञ समिति ने प्रतिबंधित कीटनाशकों की फलों, अनाज, सब्जियों और खाने की अन्य चीजों में मौजूदगी कम करने के संक्षिप्त अवधि के उपाय सुझाए हैं. अदालत ने कहा कि समिति की रिपोर्ट सरकार की वेबसाइट पर जारी की जाए.

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नुकसान कम करने के उपाय एवं तरीके दिल्ली में बस पड़ावों, रेलवे स्टेशनों और सब्जी दुकानों सहित विभिन्न स्थानों पर हिंदी, गुरुमुखी और उर्दू में वितरित किया जाए और प्रकाशित किया जाए ताकि लोगों को कीटनाशक मुद्दे से निपटने की जानकारी मिल सके.

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