रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के मद्देनजर एनजीटी ने दिल्ली सरकार से रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की सूची देने का निर्देश दिया है. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, दिल्ली जल बोर्ड को राजधानी की आरडब्ल्यूए के बारे में पूरी जानकारी वाली स्टेट्स रिपोर्ट दायर करने को कहा है. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने ये निर्देश इसलिए दिया है, जिससे पता चल सके कि, कितनों ने अपने इलाकों में रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम लगा लिया है, और कहां लगया जा सकता है. सुनवाई के दौरान जल बोर्ड ने कहा कि आरकेपुरम, लाजपत नगर और द्वारका में तीन सिस्टम शुरू कर दिए गए हैं.
NGT लगा चुकी है जुर्माना
इससे पहले एनजीटी ने दिल्ली जल बोर्ड से दिल्ली में रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम के बारे में जानकारी मांगी थी और एनजीटी ने कई अस्पताल, होटल और मॉल पर रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम न लगवाने पर जुर्माना भी लगा चुकी है. पिछले डेढ़ साल में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने करीब 2 करोड़ का जुर्माना अस्पताल, होटल और मॉल पर लगाया है एनजीटी में दायर याचिका में मेट्रो स्टेशन, मॉल, होटल अस्पताल मे रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम लगवाने की अपील की गई है. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल मामले की अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी.