आम आदमी पार्टी के विधायक जरनैल सिंह को राहत देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने 18 मई तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. दिल्ली के तिलक नगर इलाके में मकान तोड़ने के दौरान विरोध मामले में AAP विधायक को गुरुवार शाम 4 बजे तक पुलिस के सामने पेश होने को भी कहा गया है.
कोर्ट ने पुलिस से इस मामले में 18 मई को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है. इससे पहले जरनैल सिंह की अग्रिम जमानत याचिका रद्द कर दी गई थी. दिल्ली पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी ने जरनैल को भगोड़ा बताते हुए कहा उनसे जल्द सरेंडर करने की अपील की थी.
कृष्णा पार्क कॉलोनी में बन रहे एक मकान को तोड़ने के दौरान विरोध करने के मामले में पुलिस ने 'आप' विधायक और मकान मालिक के खिलाफ सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का मामला दर्ज कर लिया है.
मामले में 'आप' विधायक का कहना है कि पुलिस ने जो भी करवाई की है वो पूरी तरह गलत है. सिंह ने कहा, 'एमसीडी के जो जूनियर इंजीनियर मुस्तफा मौके पर बिल्डिंग को तोड़ने पहुंचे थे उनके पास न तो कोई ऑर्डर था और न ही वो इलाके के संबंधित जेई थे. जब हम पहुंचे तो उनसे ऑर्डर के कागजात मांगे, जो उन्होंने नहीं दिखाए.'
इंजीनियर से हाथापाई का आरोप
दूसरी ओर, एमसीडी का कहना है कि उनके पास डेमोलेशन करवाई के ऑर्डर थे. तोड़फोड़ के लिए पुलिस टीम को भी साथ ले जाया गया था, लेकिन विधायक के पहुंचते ही लोग हंगामा करने लगे. एमसीडी का आरोप है कि विधायक ने जेई मुस्तफा के साथ हाथापाई की और उनसे कागजात लेकर फाड़ दिए.
जूनियर इंजीनियर ने मामले में लिखित शिकायत दी, जिसके बाद पुलिस ने उनका मेडिकल भी करवाया. पश्चिमी जिले की एडिशनल डीसीपी मोनिका भारद्वाज का कहना है कि मामले में छानबीन के बाद ही मामला दर्ज किया गया है.