दिल्ली में नर्सरी में दाखिले पर प्राइवेट स्कूलों को उपराज्यपाल की गाइडलाइंस माननी होंगी. एलजी की गाइडलाइंस के खिलाफ प्राइवेट स्कूलों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. पर कोर्ट ने स्कूलों की याचिका खारिज करते हुए गाइडलाइंस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. कोर्ट के इस आदेश से अभिभावकों ने राहत महसूस की है.
नर्सरी दाखिले पर प्राइवेट स्कूलों को हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया है. पिछले साल दिसंबर में उपराज्यपाल ने प्राइवेट स्कूलों में नर्सरी दाखिले पर गाइडलाइंस जारी की थी. गाइडलाइंस के खिलाफ तमाम स्कूलों ने हाईकोर्ट में याचिका दी थी. स्कूलों की दलील थी कि एलजी के पास ऐसी गाइडलाइंस जारी करने का कोई अधिकार नहीं है.
एलजी की गाइडलाइंस में मैनेजमेंट कोटा खत्म करने और नेबरहुड के दायरे को 6 किलोमीटर से बढ़ाकर 8 किलोमीटर करने के खिलाफ स्कूलों ने कोर्ट में याचिका दी थी. मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने स्कूलों को कहा है कि इस साल वे एलजी की गाइडलाइंस को प्रयोग के तौर पर लागू करें और अगले साल इस पर अपने अनुभव कोर्ट को बताएं.
कोर्ट ने सरकार और नर्सरी दाखिले से जुड़े एनजीओ से भी पूछा है कि उनके पास दाखिले की समस्या के स्थाई समाधान के लिए क्या उपाय हैं.
कोर्ट के इस आदेश से अभिभावकों को 'मिशन एडमिशन' कुछ आसान होता दिख रहा है.