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UP: नाबालिग से गैंगरेप के बाद हत्या का मामला SC पहुंचा, चीफ जस्टिस ने कही ये बात

16 साल की नाबालिग से गैंगरेप के बाद हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि ऐसी याचिकाओं की बाढ़ आ रही है. इलाहाबाद हाईकोर्ट को भी याचिका सुनने का अधिकार है.

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सांकेतिक तस्वीर
सांकेतिक तस्वीर
स्टोरी हाइलाइट्स
  • SC ने कहा- हाईकोर्ट को भी याचिका सुनने का अधिकार
  • SC ने याचिकाकर्ता को इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने को कहा

बुलंदशहर में 16 साल की नाबालिग से गैंगरेप के बाद हत्या का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नाबालिग के पिता की याचिका पर स्थिति को लेकर विचार करने से इनकार करते हुए याचिकाकर्ता को इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने के लिए कहा है.

सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने कहा कि हाईकोर्ट को नजरअंदाज कर सुप्रीम कोर्ट आने से यहां ऐसी याचिकाओं की बाढ़ आ रही है. उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट को भी ये याचिका सुनने का अधिकार है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट क्यों आ रहे हैं? हम हर रिट याचिका पर सीधे विचार नहीं कर सकते.

मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि हम आपको यहां से याचिका वापस लेकर हाईकोर्ट जाने की छूट दे सकते हैं. पीड़िता के पिता के वकील ने चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली पीठ के सामने कहा कि मेरी नाबालिग बेटी का अपहरण कर उसके साथ गैंगरेप बलात्कार किया गया. फिर उसकी हत्या कर दी गई. 

याचिकाकर्ता ने कहा कि मैं बुलंदशहर से हूं. वहां से इलाहाबाद हाईकोर्ट बहुत ज्यादा दूर है. बलात्कार पीड़िता के पिता ने कोर्ट की निगरानी में जांच कराने की गुहार लगाई. साथ ही कहा कि मैं गरीब लाचार मजदूर हूं, जो व्यवस्था का मारा है. 



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